दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को आप पार्टी को दफ्तर के लिए जगह दिए जाने का आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को आप पार्टी को दफ्तर के लिए जगह दिए जाने का आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में अपने पार्टी कार्यालय के लिए सामान्य पूल से अस्थायी आधार पर एक आवास इकाई आवंटित करने के आम आदमी पार्टी (आप) के अनुरोध पर निर्णय लेने के लिए केंद्र को 25 जुलाई तक का समय दिया। 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आप को राउज़ एवेन्यू में अपना कार्यालय 15 जून तक खाली करने के लिए कहा क्योंकि विचाराधीन भूमि न्यायिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए आवंटित की गई थी। 5 जून को उच्च न्यायालय ने केंद्र को छह सप्ताह के भीतर अस्थायी आवास के लिए पार्टी के अनुरोध पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था।

केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय से मांगा समय 


केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के संपदा निदेशालय ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर कर अदालत द्वारा 5 जून के आदेश में पारित निर्देशों का पालन करने के लिए चार सप्ताह का समय बढ़ाने की मांग की। पक्ष और केंद्र द्वारा की गई दलीलों को सुनने के बाद, न्यायमूर्ति संजीव नरूला की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, चूंकि अदालत के निर्देशों का पालन करने के लिए आवेदक (संपदा निदेशालय) को पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है, चार सप्ताह का समय बढ़ाने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता. हालाँकि, समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए समय अवधि 25 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।

संपदा निदेशालय की ओर से पेश होते हुए, केंद्र सरकार के स्थायी वकील कीर्तिमान सिंह ने कहा कि यह संसद के विभिन्न सदस्यों के लिए सामान्य पूल से आवास आवंटित करने की प्रक्रिया में व्यस्त था, जो एक बहुत बड़ा काम था और इसलिए अदालत के निर्देशों के अनुपालन में देरी हुई थी।

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अंतिम समय में आने का क्या तुक है?

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, कि कल आदेश का अनुपालन करने के लिए दी गई छह सप्ताह की समय सीमा का अंतिम दिन है...आप इस अदालत के सामने पहले नहीं आए। अंतिम समय में आने का क्या तुक है? यदि आप देना नहीं चाहते तो उन्हें तर्कसंगत आदेश देने से कौन रोक रहा है। जस्टिस संजीव नरुला ने कहा कि प्राधिकारियों को कार्यालय के लिए भूमि आवंटित करने के लिए 'पर्याप्त समय' दिया गया था एवं इसलिए और चार सप्ताह का समय नहीं दिया जा सकता।

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केंद्र 6 सप्ताह के भीतर फैसला ले 

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अदालत ने कहा, ''लेकिन सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के लिए समयसीमा 25 जुलाई 2024 तक बढ़ाई जाती है। इस अदालत को उम्मीद है कि आवेदनकर्ता की ओर से समय सीमा बढ़ाने के लिए भविष्य में अब कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा।' अदालत ने कहा कि अन्य राष्ट्रीय दलों की तरह 'आप' यहां कार्यालय बनाने कह अर्हता रखती है और केंद्र से कहा कि इस मामले में छह सप्ताह के भीतर फैसला करे।

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