सराफा कारोबारी अपहरण कांड में अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव और उसका भांजा बरी!
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प्रयागराज। आ जिला अदालत में वर्ष 2015 में हुए सर्राफा कारोबारी पंकज महिंद्रा के चर्चित अपहरण कांड के आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव और उसके भांजे संकल्प श्रीवास्तव बेगुनाह, बाकी आठ आरोपी दोषी करार दिए गए। यह फैसला इलाहाबाद जिला अदालत में गैंगस्टर की विशेष अदालत के न्यायधीश विनोद कुमार सोनकर की अदालत ने शुक्रवार को सुनाया है।गौरतलब है कि 5 सितंबर 2015 की रात दुकान बंद करके कार से घर जाते समय सर्राफा व्यवसायी को अगवा किया गया था। सराफा व्यवसायी पंकज महिंद्रा की जवाहर स्क्वायर कोतवाली क्षेत्र में ज्वैलरी की दुकान थी। बदमाशों ने उनकी कार संगम स्थित बंधवा में लेटे हनुमान मंदिर के पास छोड़ दी थी। फिरौती के रूप में 10 करोड़ रुपये मांगे गए थे। बाद में पुलिस ने फतेहपुर जिले के एक फार्म हाउस में रात को छापा मारा तो सर्राफ पंकज महिंद्रा बंधे पड़े थे।
पुलिस की कहानी के मुताबिक इस अपहरण कांड को अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव के इशारे पर अंजाम दिया गया था। पुलिस ने मौके पर बबलू श्रीवास्तव के भांजे संकल्प श्रीवास्तव उर्फ गोलू, गोरखपुर निवासी महेंद्र यादव, सच्चिदानंद यादव उर्फ सचिता, बरेठी थाना थरवई निवासी चंद्रमोहन उर्फ बब्लू यादव को गिरफ्तार करने का दावा किया था। साथ ही इनके पास से 9 एमएम व 32 बोर की दो पिस्टलें, 315 बोर का तमंचा, आल्टो कार, लैपटॉप, मोबाइल, फर्जी सिमकार्ड बरामदगी दिखाई थी। बबलू श्रीवास्तव फिलहाल बरेली जेल में बंद है। इस केस के अलावा उसके खिलाफ कई मामले विचाराधीन हैं। इससे पहले अपहरण कांड के इस मामले में बबलू श्रीवास्तव को 15 अक्तूबर 2023 को बयान मुल्जिम के लिए उसे जिला अदालत में तबल किया गया था।
माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव की पेशी होनी थी, लेकिन डॉन डर गया था। उसने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में अर्जी पेश करके कहा था कि प्रयागराज में माफियाओं की हत्याएं हो रही हैं। उसकी जान को खतरा है, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने उसकी अर्जी को खारिज कर अगली सुनवाई यानी 16 अक्तूबर को पेश होने का आदेश दिया था। हालांकि इस संबंध में बरेली पुलिस का भी बयान आया था। बरेली की पुलिस ने स्पष्ट किया था कि सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक प्रबंध न होने के कारण पिछली सुनवाई पर माफिया को प्रयागराज नहीं ले जाया जा सका था।
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