नशीली दवाओं के विक्रय की सूचना पर हुई संयुक्त छापेमारी में मिले नशीली दवा पर हुई कार्यवाही

ड्रग इंस्पेक्टर ने पुलिस संग मिल मेडिकल स्टोर की जांच कर किया विधिक कार्यवाही 

नशीली दवाओं के विक्रय की सूचना पर हुई संयुक्त छापेमारी में मिले नशीली दवा पर हुई कार्यवाही

श्रीदत्तगंज/बलरामपुर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर द्वारा गठित टीम व थाना श्रीदत्तगंज पुलिस टीम द्वारा अवैध दवाओं के विक्रय /जिसे नशे के इंजेक्शन के रूप में विक्रय किया जा रहा था के संबंध में छापेमारी की गयी जिसके क्रम में मेडिकल स्टोर को अग्रिम आदेश तक के लिए बंद कराया गया।
 
 पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार के सी.यू.जी नंबर पर दूरभाष से सूचना मिली कि कस्बा श्रीदत्तगंज अंतर्गत कौशल फार्मा मेडिकल स्टोर पर बिना चिकित्सक के परामर्श के नशीले इंजेक्शन व दवाइयों का क्रय /विक्रय किया जा रहा है।
 
जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा टीम गठित कर भेजा गया । गठित टीम के साथ थानाध्यक्ष अनिल कुमार दीक्षित मय हमराह उप निरीक्षक सुनील कुमार यादव, उप निरीक्षक जगत राम मौर्य को साथ लेकर टीम के प्राप्त सुचना अनुसार बताए गए मेडिकल स्टोर पर पहुंचे तो मेडिकल स्टोर संचालक विकास कौशल पुत्र नंदलाल कौशल निवासी कस्बा थाना श्रीदत्तगंज जनपद बलरामपुर से नशीली इंजेक्शन/ दवाई बेचने के संबंध में पूछताछ किया गया तो आनाकानी करते हुए गोल-गोल जवाब दिया।
 
जिस पर कड़ाई से पूछताछ किया गया तो मेडिकल स्टोर संचालक विकास कौशल द्वारा यह स्वीकार करते हुए बताया गया कि मेरे पास मेडिकल स्टोर का लाइसेंस है। कभी-कभी मैं चिकित्सक के बिना परामर्श के ही लोगों को नशे का इंजेक्शन व दवा विक्रय कर देता हूं।  
 
नशीली दवा/ इंजेक्शन के क्रय/ विक्रय के संबंध में जिला ड्रग्स इंस्पेक्टर आलोक त्रिवेदी को दूरभाष सूचित किया गया। इस सूचना पर ड्रग्स इंस्पेक्टर आलोक त्रिवेदी ने पहुच कर मेडिकल स्टोर पर छापे मारी की कार्यवाही संयुक्त टीम के द्वारा की गई। तो मेडिकल स्टोर का संचालक नशीली दवाओं /इंजेक्शन के क्रय/ विक्रय से संबंधित वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही कर सका। 
 
मेडिकल स्टोर पर रखी दवाओं को ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा निरीक्षण किया गया तो नशीले इंजेक्शन एवं दवाइयां मिली । जिस पर ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा कई दवाओं/नशीले इंजेक्शन कब्जे में लिए गए। मेडिकल स्टोर के संचालक उपरोक्त को स्पष्टीकरण देने एवं क्रय बिल दिखाने तक विक्रय करने पर धारा 22 (1)(डी) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया गया। मेडिकल स्टोर को अग्रिम आदेश तक के लिए बंद करा दिया गया है। ड्रग्स इंस्पेक्टर जनपद बलरामपुर द्वारा इस संबंध में एक लिखित रिपोर्ट भी थाना श्री दत्त गंज पर दिया गया ।

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