वार्षिक वेतन वृद्धि से एक दिन पहले सेवानिवृत कर्मचारी भी लाभ का हकदार : हाईकोर्ट
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स्वतंत्र प्रभात
प्रयागराज।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वार्षिक वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) लागू होने की तारीख से एक दिन पहले सेवानिवृति होने वाले कर्मचारी वेतन वृद्धि का लाभ पाने के हकदार है। भले ही वेतन वृद्धि के दिन उनकी स्थिति सेवानिवृत कर्मचारी की हो। यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की एकल पीठ ने मेरठ नगर निगम
नगर आयुक्त पर दस हजार का हर्जाना भी लगाया।
मामला नगर निगम मेरठ में लिपिक के पद से सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी श्रीपाल का है। श्रीपाल 30 जून 2019 को सेवानिवृत हुए थे। इसके बाद उन्होंने नगर आयुक्त प्रत्यावेदन देकर 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 तक की अवधि की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने की मांग की थी। याची के प्रतिवेदन की नगर आयुक्त ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वार्षिक वेतन वृद्धि सेवानिवृत कर्मचारियों को प्रदान किए जाने का नियम नही है। यही वेतन वृद्धि लागू होने की तारीख को सेवानिवृत हो चुका था।
नगर आयुक्त के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे श्रीपाल की याचिका मंजूर करते हुए कोर्ट ने नगर आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही दस हजार रूपये का हर्जाना भी लगाया।
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