हाई कोर्ट के आदेश को रद्दी की टोकरी में डालकर चलने वाली दुकान हुई निरस्त खबर काहुआ असर
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स्वतंत्र प्रभात
बरेली/नवाबगंज तहसील के गांव करुआ साहिबगंज हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद भी कोटेदार जलील अहमद बेखौफ दुकान चलाते रहे इसकी खबर को स्वतंत्र प्रभात अखबार ने 18 सितंबर को प्रमुखता से प्रकाशन किया उसके बाद पूर्ति विभाग से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों में मची खलबली के बाद अभिलेख खंगालना शुरू हुआ और अंत में 3 अक्टूबर 23 को करुआ साहिबगंज की दुकान उप जिला अधिकारी राजेश चंद्रा ने निरस्त कर दी है ज्ञात रहे इस दुकान में बड़ा खेल हुआ 20 नवंबर 2018 को उच्च न्यायालय से याचिका रद्द होने के बाद भी विभाग ने कोटेदार को दुकान चलाने से नहीं रोका।
जबकि वर्ष 2006 में कोटेदार जलील अहमद के अनियमिताओं की शिकायतें तत्कालीन उप जिला अधिकारी प्रेम किशोर आर्य से की गई थी उन्होंने इसकी जांच पूर्ति निरीक्षक नवाबगंज से करवाने के बाद 17 मार्च 2006 को दुकान निरस्त कर दी थी कोटेदार जलील अहमद इस आदेश को चुनौती देने उप खाद्य आयुक्त के न्यायालय में याचिका दाखिल की इस याचिका को उप खाद्य आयुक्त रमाकांत तिवारी ने 28 अप्रैल 2008 को कोटेदार की दाखिल की गई याचिका निरस्त कर दी और एसडीएम का आदेश स्थावत रखा इसके बाबत कोटेदार जलील अहमद नेउप उपयुक्त खाद्य के आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका संख्या 60703 को दाखिल की इस याचिका की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 12 नवंबर 2009 को अग्रिम सुनवाई तक स्थगन आदेश जारी कर दिया।
और इस याचिका की सुनवाई दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने की जिसमें न्यायाधीश प्रीत कर दिवाकर एवं सरल श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कोटेदार द्वारा दाखिल की गई याचिका को 20 नवंबर 2018 को निरस्त कर दिया परंतु कोटेदार जलील अहमद फिर भी विभाग के रहमों करम पर दुकान चलाते रहे परंतु कोटेदार की अनियमिताओं के चलते 1 जुलाई 23 को गंभीर धाराओं में थाना क्योलड़िया पर पूर्ति निरीक्षक सहित धोखाधड़ी एवं 3/7 मैं रिपोर्ट दर्ज हो गई इसके बाद भी विभाग ने जलील अहमद को दुकान से हटाना उचित नहीं समझा।
इस मामले की शिकायत इकरार अहमद ने की जिसकी खबर को स्वतंत्र प्रभात अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशन किया तो विभाग में मची खलबली के दो सप्ताह बाद उप जिला अधिकारी नवाबगंज राजेश चंद्रा ने जलील अहमद की दुकान को निरस्त कर दिया और इस दुकान को पड़ोसी गांव मेथी नदिया की दुकान पर संबंध कर दिया है अग्रिम दुकान का चयन न होने तक इस दुकान का संचालन मेथी के कोटेदार के माध्यम से किया जाएगा।
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