कुशीनगर : बीज स्टाक एवं रेट बोर्ड स्टाक प्रजाति व बीज दर अवश्य अंकित करे दुकानदार

अनियमितता पायें जाने पर होगी कठोर कार्यवाही : कृषि अधिकारी

कुशीनगर। जिला कृषि अधिकारी बी आर मौर्य ने वर्तमान खरीफ अभियान-2023 के दृष्टिगत कृषकों को उच्च कोटि के गुणक्तायुक्त बीज उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपद के समस्त बीज विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि बीज के स्टाक एवं रेट बोर्ड पर उपलब्ध स्टाक प्रजाति व बीज दर अवश्य अंकित किया जाए, क्रेता को बीज विक्रय के फलस्वरूप कैश मेमो निर्धारित प्रारूप पर अवश्य निर्गत किया जाए, जनपद में अधिसूचित प्रजाति के अतिरिक्त अन्य बीज का वितरण नही किया जाए, थोक बीज बिक्रेता द्वारा किसी भी फुटकर बिक्रेता को बीज दिये जाने से पूर्व उसका बीज विक्रय प्राधिकार पत्र अवश्य देख लें, किसी भी दशा में बिना बीज विक्रय प्राधिकार पत्र के बीज की आपूर्ति नही किया जाए, प्रदेश के बाहर से बीज उत्पादक संस्थाओं एवं कम्पनियों द्वारा अधिसूचित प्रजातियों के प्रमाणित बीजों एवं संकर बीजो को लाए जाने की सूची, मात्रा सहित जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पर संबंधित बीज बिक्रेता (फुटकर /थोक) के विरूद्ध बीज अधिनियम-1966 के अर्न्तगत कठोर कार्यवाही की जाएगी।

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