ऑनलाइन न्यूज चैनल स्वतंत्र प्रभात
कुशीनगर।जिले के पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन में “आपरेशन शिकंजा” के तहत निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलवायी जा रही है, जिसके क्रम में थाना पटहेरवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-720/2013 धारा 354,506 भादवि व 8 पाक्सों एक्ट में दोषी अभियुक्त के विरुध्द स्थानीय पुलिस व मॉनिटरिंग सेल के द्वारा प्रभावी पैरवी किया गया, जिसके फलस्वरुप न्यायालय द्वारा आज बुधवार को अभियुक्त संदीप यादव पुत्र मैनेजर यादव साकिन सेन्दुरिया बुजुर्ग थाना पटहेरवा के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर हत्या का अपराध सिध्द करते हुए अभियुक्त को 04 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये से दण्डित किया गया। अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक उ0नि0 सीताराम व एडीजीसी फूलबदन, पैरोकार हे0कां0 ब्रम्हदेव यादव थाना पटहेरवा का सराहनीय योगदान रहा है।