
कुशीनगर : दहेज हत्या के आरोप में दो को मिली सश्रम कारावास
ऑनलाइन न्यूज डायरी स्वतंत्र प्रभात
कुशीनगर।जिले के पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन में “आपरेशन शिकंजा” के तहत निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलवायी जा रही है, जिसके क्रम में थाना सेवरही पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 47/1995 धारा 304बी,201 भादवि में दोषी अभियुक्त के विरुध्द स्थानीय पुलिस व मॉनिटरिंग सेल के द्वारा प्रभावी पैरवी किया गया, जिसके फलस्वरुप न्यायालय द्वारा गुरुवार को अभियुक्तों त्रिलेकी पुत्र बैकुण्ठ, बैकुण्ठ पुत्र रामचन्द्र साकिनान पुरानी बाजार थाना सेवरही के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर दहेज हत्या का अपराध सिध्द करते हुए अभियुक्त त्रिलोकी को 10 वर्ष एवं बैकुण्ठ को 08 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 15,000/- रुपये से दण्डित किया गया। अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक क्षेत्राधिकारी शिवाधार राम व डीजीसी गोरख प्रसाद यादव, पैरोकार हे0 कां0 अजय यादव थाना सेवरही का सराहनीय योगदान रहा है।
About The Author
Related Posts
Post Comment
आपका शहर

अंतर्राष्ट्रीय

Online Channel
खबरें
शिक्षा

Comment List