गोला गोलीकांड में रामगढ़ विधायक ममता देवी को पांच साल की सजा, खत्म होगी विधानसभा सदस्यता
संवाददाता- कृष्णा कुमार
क्या है पूरा मामला
20 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में आइपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर कंपनी के सामने ममता देवी के नेतृत्व में नागरिक चेतना मंच के बैनर तले 150- 200 की संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठे थे. इस दौरान ग्रामीण उग्र हो गये थे. पुलिस को आत्मरक्षा और बचाव को लेकर फायरिंग करनी पड़ी थी. फायरिंग में राम लखन महतो पिता जानकी महतो व दशरथ नायक की मृत्यु हो गई थी. वहीं दो से तीन दर्जन लोग घायल हो गये थे. सुरक्षा में बतौर मजिस्ट्रेट तैनात सीओ, बीडीओ और थानेदार सहित अन्य जवानों को भी चोट आयी थी. गोलीकांड को लेकर रजरप्पा और गोला थाना कांड में चार अलग -अलग प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इनमें गोला थाना में कांड संख्या 65/2016 , रजरप्पा थाना कांड संख्या 81/2016, गोला थाना कांड संख्या 79/2016 शामिल हैं.
मामले में कुल 45 लोगों की गवाही दर्ज हुई थी
इस मामले में कुल 45 लोगों की गवाही हुई थी. घटना के बाद गोला बीडीओ दिनेश कुमार सुरीन के फर्द बयान पर रजरप्पा थाना में मामला दर्ज किया गया था. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजक सरोज लकड़ा, अधिवक्ता मनोज कुमार और आत्मा राम चौधरी ने अपना पक्ष रखा. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संसार जायसवाल ने अपना पक्ष रखा था.

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