शत-प्रतिशत कार्ड धारकों को 10 सितम्बर तक आवंटित खाद्यान्न का वितरण करना सुनिश्चित करें डीएम

शत-प्रतिशत कार्ड धारकों को 10 सितम्बर तक आवंटित खाद्यान्न का वितरण करना सुनिश्चित करें डीएम

निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण नियमानुसार कराये तथा वांछित अभिलेखों का अनुरक्षण कराते हुये वितरण पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखेंगे 


स्वतंत्र प्रभात

प्रयागराज जिलापूर्ति अधिकारी आनन्द कुमार सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह जुलाई, 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न यथा चावल, गेहूॅ, आयोडाइज्ड नमक, रिफाइण्ड तेल तथा साबूत चना का निःशुल्क वितरण माह सितम्बर, 2022 में दिनांक 02.09.2022 से 07.09.2022 तक कराये जाने हेतु आदेश प्राप्त हुआ था। पुनः शासन द्वारा उक्त वितरण तिथि को विस्तारित करते हुए दिनांक 10.09.2022 तक आवश्यक वस्तुओं के वितरण कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुआ है। तत्तक्रम में जनपद के समस्त उचित दर विके्रताओं को निर्देशित किया जाता है कि माह जुलाई, 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न यथा चावल, गेहूॅ, आयोडाइज्ड नमक, रिफाइण्ड तेल तथा साबूत चना का निःशुल्क वितरण दिनांक 10.09.2022 तक शत-प्रतिशत

कार्डधारकों को करना सुनिश्चित करें। दिनांक 08.09.2022 से दिनांक 10.09.2022 के अवधि मंे ई-पाॅस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा, मोबाइल ओ0टी0पी0 के माध्यम से वितरण की सुविधा पूर्व वितरण तिथि 07.09.2022 के साथ दिनांक 10.09.2022 को भी उपलब्ध रहेगी। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 10.09.2022 तक कार्डधारको को पोर्टविलिटी के माध्यम से खाद्यान्न तथा अन्य तीनों सामग्री

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(आयोडाइज्ड नमक, रिफाइण्ड तेल तथा साबूत चना) प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। वितरण के समय कोविड-19 के निर्देशों का अनुपालन करते हुये वितरण व्यवस्था की जायेगी। समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक को निर्देशित किया गया है कि दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराते हुये व्यापक प्रचार-प्रसार कर नोडल अधिकारियों की देख-रेख में निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण नियमानुसार कराये तथा वांछित अभिलेखों का अनुरक्षण कराते हुये वितरण पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखेंगे।

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