
सूचना अधिकार अधिनियम को नजरअंदाज कर रहे खंड विकास अधिकारी सूरतगंज।
सूचना प्रार्थी को अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई प्रार्थी का कहना है।
रामनगर बाराबंकी
रामनगर विकासखंड सूरतगंज ग्राम पंचायत पीपरी महार के ग्राम विकास अधिकारी से सन 2000, 15 से 31 जनवरी सन 2022 तक आय व व्यय का ब्यौरा प्रार्थी द्वारा मांगी गई थी। ग्राम विकास अधिकारी सूचना अधिकार अधिनियम को नजरअंदाज कर ते हुए अभी तक प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। प्रार्थी ने प्रथम अपीलीय एडीओ पंचायत सूरतगंज को रजिस्ट्री भेजकर एडीओ पंचायत से प्रार्थी द्वारा अपील की गई थी। की ग्राम पंचायत पीपरी महार ग्राम विकास अधिकारी से मांगी गई सूचना प्रार्थी को अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई प्रार्थी का कहना है।
एडीओ पंचायत द्वारा ग्राम विकास अधिकारी के ऊपर तत्काल धनात्मक कार्रवाई करते हुए आदेश पारित करें कि प्रार्थी को मांगी गई सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जाए। लेकिन एडीओ पंचायत भी सूचना अधिकार अधिनियम को नजरअंदाज करते हुए अभी तक प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रार्थी₹10 कोर्ट फीस जमा किया था। जिसका नंबर 40 बी 98 16 47 है जबकि प्रार्थी द्वारा बताया जाता है की सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना की अवधि एक माह है लेकिन अभी तक लगभग 3 माह हो रहा है प्रार्थी को सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई है। अधिकारी अपने मस्ती में चूर है और सूचना अधिकार अधिनियम को नहीं दे रहे तवज्जो। अब देखना यह है की इन अधिकारियों से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराई जाती है कि ठंडे बस्ते में मांगी गई सूचना डाल दी जाती है यह तो राम भरोसे सूचना की प्रतीक्षा में प्रार्थी
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