सूचना अधिकार अधिनियम को नजरअंदाज कर रहे खंड विकास अधिकारी सूरतगंज।
सूचना प्रार्थी को अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई प्रार्थी का कहना है।
रामनगर बाराबंकी
एडीओ पंचायत द्वारा ग्राम विकास अधिकारी के ऊपर तत्काल धनात्मक कार्रवाई करते हुए आदेश पारित करें कि प्रार्थी को मांगी गई सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जाए। लेकिन एडीओ पंचायत भी सूचना अधिकार अधिनियम को नजरअंदाज करते हुए अभी तक प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रार्थी₹10 कोर्ट फीस जमा किया था। जिसका नंबर 40 बी 98 16 47 है जबकि प्रार्थी द्वारा बताया जाता है की सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना की अवधि एक माह है लेकिन अभी तक लगभग 3 माह हो रहा है प्रार्थी को सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई है। अधिकारी अपने मस्ती में चूर है और सूचना अधिकार अधिनियम को नहीं दे रहे तवज्जो। अब देखना यह है की इन अधिकारियों से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराई जाती है कि ठंडे बस्ते में मांगी गई सूचना डाल दी जाती है यह तो राम भरोसे सूचना की प्रतीक्षा में प्रार्थी

Comment List