चोरी छिपे पटाखा बेचने वालों के खिलाफ मुहिम, एक गिरफ्तार अभियुक्त को मुचलके पर छोड़ा ।

चोरी छिपे पटाखा बेचने वालों के खिलाफ मुहिम, एक गिरफ्तार अभियुक्त को मुचलके पर छोड़ा । ए• के • फारूखी ( रिपोर्टर ) ज्ञानपुर,भदोही । सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर बैन लगा रखा है लेकिन लोग चोरी-छुपे लोग पटाखे बेचने के लिये दिपावली पर्व की तैयारियों में अभी से ही जुट गये

चोरी छिपे पटाखा बेचने वालों के खिलाफ मुहिम, एक गिरफ्तार अभियुक्त को मुचलके पर छोड़ा ।


ए• के • फारूखी ( रिपोर्टर )

ज्ञानपुर,भदोही ।

  सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर बैन लगा रखा है लेकिन लोग चोरी-छुपे लोग पटाखे बेचने के लिये दिपावली पर्व की तैयारियों में अभी से ही जुट गये हैं। सोमवार  देर रात को कोतवाली ज्ञानपुर से चंद कदम  की दुरी  पर  पुरानी बाजार में पुलिस ने पटाखा बनाकर बेचने की तैयारी में जुटे एक आरोपी मोहम्मद रियाज उर्फ धर्मेंद्र नामक अभियुक्त को  गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार युवक देर रात अपने आवास पर दरवाजा बंद करके पटाखा बना रहा था। अचानक पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी से जहाँ आसपास के लोगों मे हड़कम्प मच गया वहीं पुलिस ने एक युवक को तीन बोरों में भरे पटाखे व बारूद सहित गिरफ्तार कर लिया है।गौरतलब हैं  कि प्रदूषण के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट सहित सरकार ने भी पटाखों की बिक्री पर बैन लगा रखा है.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि एक नवंबर के बाद पटाखा बैन के परिणामों की समीक्षा की जाएगी, पता लगाया जाएगा कि पर्यावरण पर इसका कितना असर पड़ता है. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद भी पटाखा कारोबारी जहाँ  पटाखों का भण्डारण कर रहे हैं, वहीं पटाखे बनाने वाले कारीगर भी  तेजी से पटाखों के निर्माण में जुटे हैं। जिससे वह इसे बेच कर एक मोटी रकम कमा सके ।
            

आपको बता दें कि  सुप्रीम कोर्ट के अलावा शासन की ओर से भी पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया है. कोर्ट ने कहा है, पटाखों के कारण प्रदूषण पर कितना असर पड़ता है। यह भी बताते चलें कि गिरफ्तार आरोपी रियाज उर्फ धर्मेंद्र को सोमवार की भोर 3:30 बजे अचानक रिहा कर दिया जाना चर्चा का विषय बन गया ।

दूसरी ओर एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र द्वारा लेनदेन कर मामले को रफा-दफा करना बताया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह का कहना रहा कि लेनदेन करके रिहा करने का मामला सही नहीं है, बल्कि बीते 4  सितंबर को उसके भाई की मौत हो गई थी

उसी के लाइसेंस के आधार पर रियाज अहमद पर अपराध संख्या 211/20 धारा 9 वी विस्फोटक अधिनियम 1984 का आरोप  कारित कर 2 बोरियों में भरे पटाखे को कब्जे में ले लिया गया है। अपराध जमानती होने के कारण अभियुक्त को मुचलके पर रिहा कर दिया गया है।

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