दिव्यांगजन निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल का उठाऐं लाभ
प्रतापगढ़। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी राम प्रकाश सिंह बताया है कि दिव्यांगजनों को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल दिये जाने का प्राविधान है, नियमावली में प्रदत्त नियमों व निर्देशों के अनुसार पात्र एवं इच्छुक दिव्यांगजन अपना आवेदन दिनांक 5 सितम्बर 2020 तक कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी प्रतापगढ़ कक्ष संख्या-25 में जमा कर सकते है। अधिक जानकारी
प्रतापगढ़। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी राम प्रकाश सिंह बताया है कि दिव्यांगजनों को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल दिये जाने का प्राविधान है, नियमावली में प्रदत्त नियमों व निर्देशों के अनुसार पात्र एवं इच्छुक दिव्यांगजन अपना आवेदन दिनांक 5 सितम्बर 2020 तक कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी प्रतापगढ़ कक्ष संख्या-25 में जमा कर सकते है। अधिक जानकारी के लिये मोबाईल नम्बर 9721888555 व 6306625021 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
नियमावली के अनुसार प्रत्येक दिव्यांगजन को मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल के वास्तविक मूल्य का अधिकतम रूपये 25000 का अनुदान प्रति दिव्यांगजन को देय होगा यदि मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल की कीमत रूपये 25000 से अधिक है तो अतिरिक्त धनराशि का प्रबन्ध स्वयं दिव्यांगजन को करना होगा जिसकी भरपाई सांसद निधि,विधायक निधि या सी0एस0आर0 के माध्यम से की जा सकती है।
योजना प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के आधार पर लाभान्वित किया जायेगा। उन्होने प्रमाण पत्रों के विषय में बताया है कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र 80 प्रतिशत या उससे अधिक का हो मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, आय प्रमाण पत्र वार्षिक रूपये 180000 से अधिक न हो जो तहसील द्वारा निर्गत किया गया है, निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी वर्ग हेतु हाईस्कूल का शैक्षिक प्रमाण पत्र, आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का है तो जाति प्रमाण पत्र, यू0डी0आई0डी0 कार्ड, आधार कार्ड/अन्य प्रमाण पत्र, दिव्यांगता दर्शाता हुआ एक पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ, मोबाईल नम्बर अनिवार्य है।
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