Fastag: वाहन चालकों के लिए आई बड़ी अपडेट, बिना फास्टैग वाले कर सकेंगे अब ये काम

Fastag: वाहन चालकों के लिए आई बड़ी अपडेट, बिना फास्टैग वाले कर सकेंगे अब ये काम

Fastag: बिना फास्टैग वाले वाहन चालकों के लिए बड़ी अपडेट आई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अब ऐसे वाहनों को UPI से भुगतान करने पर टोल टैक्स का 1.25 गुना ही भुगतान करना होगा। 15 नवंबर से मेरठ समेत देशभर के टोल प्लाजा पर यह व्यवस्था लागू होगी।

मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को NHAI के CGM आपरेशन अब्दुल बासित ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फास्टैग को लेकर महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। जानकारी के मुताबिक, उन्होंने बताया वर्तमान में जिन वाहनों में फास्टैग नहीं लगा है या जिनका फास्टैग अमान्य है तो उन्हें नकद में दोगुना टोल शुल्क देना पड़ता है। Fastag New Rule

जानकारी के मुताबिक, अब उन वाहन मालिकों के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के माध्यम से भुगतान शुरू किया है, जिनके वाहनों में फास्टैग नहीं लगा है या जिनके वॉलेट में कोई बैलेंस नहीं है। इन वाहनों को अब नकद में दोगुना भुगतान करने के बजाय UPI द्वारा केवल 1.25 गुना टोल शुल्क का भुगतान करना होगा। Fastag New Rule

मिली जानकारी के अनुसार, यदि टोल शुल्क 100 रुपये है तो वर्तमान में बिना फास्टैग के होने पर नकद में 200 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। अब UPI से भुगतान करने पर 125 रुपये देना होगा। इससे टोल प्लाजा पर नकद लेनदेन में और कमी आएगी। सरकार ने टोल पर कैशलेस भुगतान की ओर कदम बढ़ा रही है। यह व्यवस्था 15 नवंबर से लागू होगी। Fastag New Rule

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नहीं होगी दिक्कत

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मिली जानकारी के अनुसार, अधिसूचना में यह भी व्यवस्था की गई है यदि किसी टोल पर तकनीकी खराबी हो गई और वाहन स्वामी के फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस है तो उसे टोल से गुजरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वाहन स्वामी फास्टैग के माध्यम से शुल्क का भुगतान नहीं कर पाता है तो उस वाहन उपयोगकर्ता को बिना किसी शुल्क के टोल प्लाजा पार करने की अनुमति दी जाएगी। Fastag New Rule

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जानकारी के मुताबिक, ऐसे लेनदेन के लिए शून्य-लेनदेन रसीद जारी की जाएगी। इस रसीद में शुल्क प्राप्ति की तारीख और समय, कुल प्राप्त राशि और वाहन की श्रेणी का उल्लेख होगा।

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