यूरिया वितरण में अनियमितता बरतने पर सचिव नीलम के खिलाफ अभियोग दर्ज

नायब तहसीलदार के निरीक्षण में 24 बोरी यूरिया स्टॉक में थी कम

यूरिया वितरण में अनियमितता बरतने पर सचिव नीलम के खिलाफ अभियोग दर्ज

अम्बेडकरनगर।

जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में नायव तहसीलदार बसखारी एवं सहायक विकास अधिकारी (सह०) विकास खण्ड बसखारी द्वारा सहकारी संघ लि०, बसखारी विकास खण्ड बसखारी का दिनांक 17अगस्त 2025 को उर्वरक वितरण का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के समय सहकारी संघ बसखारी पर सचिव नीलम गुप्ता मौके पर उपस्थित मिली। स्टॉक रजिस्टर का निरीक्षण किया गया। जिसमें दिनाँक 17अगस्त 2025 को जिले से प्राप्त करायी गयी 350 बोरी यूरिया का अंकन नहीं किया गया था। वितरण रजिस्टर में जॉच के समय 82 बोरी दर्ज किया गया था जिसके अनुसार प्राप्त 350 बोरी में से 82 बोरी वितरण वितरण के बाद 350 बोरी 82 बोरी = 268 बोरी यूरिया स्टॉक में अवशेष रहना चाहिए। परन्तु निरीक्षण में मौके पर 244 बोरी यूरिया ही उपलब्ध पायी गयी। इस प्रकार मौके पर 24 बोरी यूरिया स्टॉक में कम पायी गयी। जिसका अंकन भी वितरण रजिस्टर में नही पाया गया है।

सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता अम्बेडकरनगर ने बताया कि उपरोक्त अनियमितता पाये जाने के क्रम में यूरिया आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत नियन्त्रित वस्तु है एवं इसके कालाबाजारी करने एवं गबन करने के आरोप में नीलम गुप्ता, प्रभारी सचिव, सहकारी संघ लि०, बसखारी विकास खण्ड बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं अन्य सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत थाना बसखारी में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या- 252/25 दिनॉक 22 अगस्त 2025 द्वारा दर्ज कराया गया है।

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