होटल ,गेस्ट हाउसों सहित मैरिज सेंटर के लिए पंजीकरण अनिवार्य - जिलाधिकारी

जिलाधिकारी ने वैध पहचान पत्रों व अभिलेख के साथ पंजीकरण कराने के निर्देश

बगैर पंजीकरण वाले होटलों सहित अन्य लाजों को नोटिस

अजित सिंह/ राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

   सोनभद्र / उत्तर प्रदेश -

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सोनभद्र बी0एन0 सिंह ने अवगत कराया है कि जनपद सोनभद्र में स्थित समस्त होटलों/धर्मशालाओं/लाजों/गेस्ट हाऊसो/मैरिज सेन्टर तथा अन्य ऐसे स्थान जहाँ पर यात्रियों के ठहरने या निवास करने की व्यवस्था हो जिन्होंने अभी तक सराय एक्ट 1867 की धारा (3) के अन्तर्गत अपने-अपने अधिष्ठानों/प्रतिष्ठानों का पंजीकरण न कराया हो, उनके मालिकों/प्रबन्धकों को नोटिस दिया जाता है कि वह सराय एक्ट 1867 की धारा (3) के अन्तर्गत अपने-अपने अधिष्ठानों/प्रतिष्ठानों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से जिला पर्यटन कार्यालय, सोनभद्र में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र देकर अवश्य ही करा लें।

ऐसे अधिष्ठानों/प्रतिष्ठानों के व्यवस्थापकों को सचेत किया जाता है कि इस आदेश का उल्लंघन सराय एक्ट 1867 की धारा (14) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।  उन्होंने बताया कि आवेदक का वैध पहचान पत्र (आधार कार्ड की दोनो तरफ की प्रति), भूमि के अभिलेख (खसरा खतौनी नजरी नक्शा/रजिस्ट्री पेपर/सेल डीड आदि), भवन के मानचित्र की प्रति,  मानचित्र के सत्यापन/संक्षम

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स्तर से स्वीकृति प्रमाण-पत्र, स्वामी का पुलिस अधीक्षक के स्तर से जारी चरित्र प्रमाण-पत्र, प्रबन्धक का पहचान पत्र, अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र, सुरक्षा व्यवस्था के लिए सी०सी० टी०वी० कैमरा इन्स्टालेशन प्रमाण-पत्र, पार्किंग की व्यवस्था का प्रमाण-पत्र, नगरपालिका/नगर पंचायत/जिला पंचायत स्तर से निर्गत स्वच्छता प्रमाण-पत्र, रूपया 10 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी शपथपत्र इस आशय का शपथपत्र की आवेदक/स्वामी/प्रोपराईटर/होटल प्रबन्धन के द्वारा सरकार द्वारा निर्गत शासकीय नियमों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

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