सोनभद्र जिला कारागार में जेल लोक अदालत का आयोजन, कैदियों को मिला कानूनी सहारा

अपर जनपद न्यायाधीश सहित मुख्य न्यायाधीश ने जाना कैदियों का हाल, दिये महत्वपूर्ण जानकारियां

सोनभद्र जिला कारागार में जेल लोक अदालत का आयोजन, कैदियों को मिला कानूनी सहारा

महिला बंदियों के लिए विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन

अजित सिंह/ राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश- 

मंगलवार, 29 जुलाई, 2025 को सोनभद्र जिला कारागार में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। अपर जनपद न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र, शैलेंद्र यादव और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनभद्र, आलोक यादव ने कारागार का दौरा कर कैदियों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को जाना और कानूनी सहायता प्रदान करने की दिशा में कदम उठाएं।

इस दौरे के दौरान विशेष रूप से महिला बंदियों के लिए एक विधिक जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया गया। शिविर में उन्हें उनके कानूनी अधिकारों, उपलब्ध कानूनी सहायता और न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गईं। अधिकारियों ने महिला बंदियों से उनका हालचाल जाना और उनकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुना।

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इसके साथ ही कारागार के नियंताओं (अधिकारियों) को आवश्यक निर्देश भी दिए गए ताकि बंदियों को बेहतर सुविधाएँ और कानूनी सहायता मिल सके। मासिक जेल लोक अदालत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनभद्र, आलोक यादव ने कुल 6 चिन्हित मामलों की सुनवाई की।

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इनमें से एक वाद जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अंतिम रूप से निस्तारित किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य 3 अभियुक्तों ने भी अलग-अलग मुकदमों में जुर्म स्वीकार कर अपने विरुद्ध चल रहे मामलों का अंतिम रूप से निस्तारण कराया। यह लोक अदालत उन कैदियों के लिए एक त्वरित न्यायिक समाधान का अवसर प्रदान करती है, जिनके मामले छोटे अपराधों से संबंधित होते हैं या जिनमें समझौते की गुंजाइश होती है।

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अधिकारियों ने कारागार अधीक्षक को 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक आयोजित 'राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान के बारे में भी निर्देशित किया। इस अभियान का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकार के मामलों जैसे वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्य विभाग से संबंधित मामले, सेवा संबंधी विवाद, आपराधिक समझौता योग्य मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, संपत्ति विभाजन, बेदखली, भूमि अधिग्रहण और अन्य उपयुक्त सिविल वादों का मध्यस्थता (Mediation) के माध्यम से अधिकाधिक निस्तारण कराना है।

कारागार अधीक्षक को इस अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु भी निर्देशित किया गया। इस महत्वपूर्ण पहल के दौरान कारागार अधीक्षक अरुण कुमार मिश्रा, उप कारापाल गौरव कुमार, और असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल सोनभद्र जयप्रकाश उपस्थित रहे।

यह जानकारी देते हुए अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र, शैलेंद्र यादव ने बताया कि यह कार्यक्रम जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र, राम सुलीन सिंह के निर्देशों के अनुपालन में आयोजित किया गया था। यह पहल बंदियों को त्वरित न्याय दिलाने और न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

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