बिहार केबिनेट का फैसला :- सरकारी नोकरी में डोमिसाइल नीति लागू

किसानों को डीजल अनुदान में 100 करोड़ रुपए स्वीकृत

बिहार केबिनेट का फैसला :- सरकारी नोकरी में डोमिसाइल नीति लागू

पटना , बिहार ब्यूरो

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कैबिनेट की  बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया कि अब सरकारी नौकरी में सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही 35 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा। अब 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ लेने के लिए महिला अभ्यर्थी को बिहार का मूल्य निवासी होना अनिवार्य होगा । बिहार के बाहर अन्य  प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के लिए यह बहुत बड़ा  झटका है।क्योकि अब उन्हें आरक्षण का लाभ नही मिलेगा। उन्हें सामान्य कैटोगरी माना जायेगा । 

डोमिसाइल नीति पहले नहीं थी 

पहले बिहार के साथ ही अन्य लोगों राज्यों  के की महिला अभ्यर्थियों को भी बिना रोक टोक 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ  मिलता था।लेकिन डोमिसाइल नीति के बाद  अबबिहार के  बाहर की महिला अभ्यर्थी इस आरक्षण से दूर हो जाएंगी।सही मायने में  कहा जाए तो डोमिसाइल नीति महिलाओं के लिए लागू की गई है. दूसरी ओर बिहार के दिव्यांगों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है. बिहार लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा एवं इंटरव्यू की तैयारी के लिए राज्य सरकार 50 हजार (बीपीएससी वालों को) एवं एक लाख (यूपीएससी वालों को) की प्रोत्साहन राशि देगी। इसकी मंजूरी भी कैबिनेट की इसी बेठक में  मिल गई है.


किसानों के लिए डीजल अनुदान को मिले 100 करोड़  

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प्रकृति बेरुखी से इस जुलाई महीनों  में प्रदेश में बारिशऔसत से  कम हुई है. ऐसे में कैबिनेट की बैठक से किसानों के लिए भी राहत वाली खबर सामने आई है. कैबिनेट की बैठक में डीजल अनुदान योजना की स्वीकृति प्रदान की गई. इसके लिए 100 करोड़ रुपये की प्रदान की गई है. किसानों को तीन सिंचाई के लिए 2250 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान मिलेगा. एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ के लिए डीजल अनुदान मिलेगा

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