बरेली कोर्ट ने आर्मी जवान को सुनाई उम्र कैद की सजा; सेना में हवलदार की पत्नी का किया था मर्डर।
इसी शक में सेना का जवान नीतीश पांडे, हवलदार मनोज के आवास पहुंचा. वहां मनोज की पत्नी से उसके पति के अवैध संबंधों को लेकर कहासुनी करने लगा.
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स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो।प्रयागराज
बरेली के न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय विजेंद्र त्रिपाठी की अदालत ने सेना में हवलदार की पत्नी की सरकारी आवास में हत्या मामले में सेना के जवान को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने आर्मी में सिपाही दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 22,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. दोषी सेना के जवान को शक था, कि उसकी पत्नी का हवलदार के साथ अवैध संबंध है.
इसी बात को लेकर उसकी और हवलदार की पत्नी से कहासुनी हुई. इसमें सेना के जवान ने धारदार हथियार से हमला कर हवलदार की पत्नी की हत्या कर दी थी. 13 मार्च 2023 को हुई थी हत्या: जानकारी के मुताबिक, बरेली कैंट थाना क्षेत्र में आर्मी कैंप है. वहां के आर्मी क्षेत्र में ही सरकारी आवास भी बने हैं. वहीं, आवास में सेना में हवलदार मनोज अपने परिवार के साथ रहता था. हवलदार मनोज के आवास के पास ही सेना में सिपाही नीतीश पांडे भी रहता था. सेना के जवान नीतीश पांडे को शक था, कि उसकी पत्नी का हवलदार मनोज से अवैध संबंध है.
इसी शक में सेना का जवान नीतीश पांडे, हवलदार मनोज के आवास पहुंचा. वहां मनोज की पत्नी से उसके पति के अवैध संबंधों को लेकर कहासुनी करने लगा. आरोप था, कि उसी कहासुनी में सेना के जवान ने हवलदार की पत्नी सुदेशना पर धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया. कैंट थाने की पुलिस ने 13 मार्च 2023 को हुई हवलदार की पत्नी की हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज किया. इसके बाद आर्मी में ही तैनात सिपाही नीतीश पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. तब से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था.
कुल 9 गवाह कोर्ट में पेश हुए: आर्मी जवान को हुई आजीवन कारावास की सजा अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) हेमेंद्र कुमार गंगवार ने बताया कि 13 मार्च 2023 को आर्मी एरिया के अंदर सरकारी आवास में हवलदार की पत्नी की हत्या के मामले में चली सुनवाई के दौरान 9 गवाह पेश किए गए. मंगलवार को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय विजेंद्र त्रिपाठी की अदालत ने आर्मी के सिपाही नीतीश पांडे को हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 22 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
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