महाकुंभ भगदड़ मामला | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुआवजे में देरी पर यूपी सरकार की उदासीनता को लेकर फटकार लगाई,।
मृतकों का ब्यौरा मांगा।
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स्वतंत्र प्रभात।ब्यूरो प्रयागराज। दया शंकर त्रिपाठी की रिपोर्ट।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की अवकाश खंडपीठ ने कड़े शब्दों में आदेश देते हुए प्रयागराज में कुंभ मेले में मौनी अमावस्या के शाही स्नान की रात (29 जनवरी) को मारे गए लोगों के परिवारों को अनुग्रह राशि वितरित करने में देरी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई। राज्य के आचरण को 'अस्थिर' और 'नागरिकों की दुर्दशा के प्रति उदासीनता' को दर्शाते हुए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि एक बार जब सरकार ने मुआवजे की घोषणा कर दी तो समय पर और सम्मानजनक भुगतान सुनिश्चित करना उसका 'बाध्य कर्तव्य' है।
अदालत ने कुंभ मेले में भगदड़ में मारे गए एक व्यक्ति के शव को राज्य द्वारा संचालित मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज द्वारा बिना किसी पोस्टमार्टम या पोस्टमार्टम के परिवार को सौंप दिए जाने पर भी चिंता व्यक्त की। दरअसल, न्यायालय मृतका के पति द्वारा दायर मुआवजे की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो भगदड़ के दौरान घायल हो गई।
मृतका के शरीर पर चोटों की सीमा को देखते हुए, जिसमें पसलियां कुचली हुई थीं, जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस संदीप जैन की खंडपीठ ने कहा, “यदि कोई व्यक्ति किसी अस्पताल में भर्ती था तो सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में यह दर्शाया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता को सूचित किया जाना चाहिए था।
यदि कोई मरीज अस्पताल में मृत लाया गया था तो उस बयान को भी दर्ज किया जाना चाहिए था और संबंधित को बताया जाना चाहिए था। किसी भी मामले में याचिकाकर्ता को यह बताया जाना चाहिए था कि किस अस्पताल से और किस परिस्थिति में उसकी पत्नी का शव शवगृह में जमा किया गया, जहां से उसे याचिकाकर्ता के बेटे को सौंप दिया गया। यदि वह शव किसी स्थान पर लावारिस अवस्था में पड़ा हुआ पाया गया तो उचित पुलिस कार्रवाई की जानी चाहिए थी या शव मिलने के बाद कार्रवाई की जानी चाहिए थी। इस संबंध में कोई तथ्य प्रकटीकरण मौजूद नहीं है।”
न्यायालय इस तथ्य से चिंतित था कि शव फरवरी में सौंप दिया गया, लेकिन मृतक के परिवार को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। याचिका पर विचार करते हुए न्यायालय ने निर्देश दिया कि याचिका को राज्य प्राधिकारियों द्वारा अभ्यावेदन के रूप में माना जाए। न्यायालय ने कहा, “प्रथम दृष्टया, हम पाते हैं कि लिया गया रुख अस्वीकार्य है और नागरिकों की दुर्दशा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है, क्योंकि घटना राज्य के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो सकती है। साथ ही उस घटना के परिणाम को समझते हुए और अनुग्रह राशि के भुगतान की योजना की घोषणा करते हुए पीड़ित परिवारों को अत्यंत शालीनता और गरिमा के साथ मुआवजा देना राज्य का कर्तव्य है।” यह देखते हुए कि नागरिकों की कोई गलती नहीं थी, न्यायालय ने कहा कि नागरिकों को इस तरह के अनपेक्षित नुकसान होने पर उपचार और देखभाल प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है।
खंडपीठ ने प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनने का निर्देश दिया और 28 जनवरी, 2025 और मेले के अंत के बीच सभी मौतों और पीड़ितों के मेडिकल उपचार का खुलासा करने वाले विस्तृत हलफनामे मांगे। न्यायालय ने प्राप्त, निपटाए गए और लंबित दावों की संख्या का खुलासा करने का भी आदेश दिया, जिसमें राज्य की अपने नागरिकों के ट्रस्टी के रूप में जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला गया। न्यायालय ने प्रयागराज में कई मेडिकल संस्थानों और अधिकारियों को याचिका में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया और उन्हें 28 जनवरी, 2025 और मेले के अंत के बीच सभी मौतों और पीड़ितों के मेडिकल उपचार का खुलासा करते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने निर्देश दिया कि हलफनामों में 28.01.2025 से कुंभ मेले के अंत तक उनके नियंत्रण में उन सुविधाओं और प्रतिष्ठानों में लाए गए सभी रोगियों और शवों और उनके द्वारा भेजे गए शवों के बारे में पूर्ण तथ्य (तारीखवार) का खुलासा किया जाना चाहिए।
न्यायालय ने उन्हें किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसे मृत घोषित किया गया होगा या किसी भी मेडिकल सुविधा में मृत लाया गया होगा, जिसमें उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों का विवरण भी शामिल है। राज्य को लंबित दावों के विवरण के साथ-साथ प्राप्त और वितरित मुआवजे के दावों के बारे में विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
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