कुशीनगर : जिला मजिस्ट्रेट ने होली पर्व पर मदिरा दुकानों को बंद रखने का दिया निर्देश
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कुशीनगर। जिला मजिस्ट्रेट विशाल भारद्वाज ने होली पर्व पर लोक शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-59 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 14 मार्च 2025 को जनपद कुशीनगर स्थित समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप, बार, भांग, ताड़ी, की समस्त थोक व फुटकर दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश दिया है।
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