सुप्रीम कोर्ट व सीएम के आदेशों का उड़ रहा मखौल

तालाब को पाटकर बनाई गई इमारत पर मेहरबान ई॰ओ॰नगर पंचायत ओयल व तहसील प्रशासन 

सुप्रीम कोर्ट व सीएम के आदेशों का उड़ रहा मखौल

तहसील सदर से उच्च न्यायालय तक मुकदमा हारने के बाद भी नहीं हटवाया जा रहा अवैध अतिक्रमण

ओयल खीरी -
 
एक तरफ जहां प्रदेश के मुखिया जल संरक्षण पर विशेष जोर देते हुए तालाबों से अवैध कब्ज़ा हटाए जाने का आदेश जारी कर रहे हैं और देश की सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट तालाबों से अवैध कब्जा हटवाकर तालाबों को उनके मूल स्वरूप में वापस लाने के लिए आदेश प्रदेश की सरकारों सहित प्रदेश के समस्त जिला अधिकारियों को जारी किए लेकिन राज्यों से विभाग के जिम्मेदारों की  धनलोलुप्ता व लापरवाह कार्य प्रणाली के चलते आज भी जनपद में सैकड़ो तालाबों का अस्तित्व जहां खतरे में है वहीं सैकड़ो तालाबों को पाट कर उन पर बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी कर तालाबों का वजूद मिटा डाला गया।
 
ऐसे में सरकार की जल संरक्षण की मुहिम हकीकत की जमीन पर दम तोड़ती नजर आ रही है साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय व सीएम के आदेशों का खुला मखौल उड़ते देखा जा सकता है ऐसा ही एक मामला नगर पंचायत ओयल में हाईवे के किनारे पुलिस चौकी के निकट स्थित तालाब पर देखा जा सकता है जहां उक्त तालाब गाटा संख्या/0562/.2580 हेक्टेयर पर कस्बा के निवासी एक समोसा व्यापारी द्वारा राजस्व विभाग से साठगांठ  करके उक्त गाटा संख्या के तालाब के आशिक भाग को पाटकर उसे पर बड़ी आलीशान इमारत खड़ी कर दी उक्त मामले पर जब भी शिकायत हुई तो पहले मामले को टाला जाता रहा लेकिन शिकायत पर शिकायत के बाद हरकत में आए।
 
तहसील प्रशासन ने अर्थ दंड एवं बेदखली का आदेश पारित किया उक्त आदेश से क्षुब्ध अवैध कब्जाधारको ने जिला अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसमें जिलाधिकारी ने भी उक्त आदेश को बरकरार रखते हुए अपील को निरस्त कर दिया उसके बाद विपक्षीय गण व डब्लू आर आई सी /41147 /2023 दाखिल करने की तिथि 19 -12 -2023 पंजीकरण तिथि 20 -12 -2023 केस की स्थिति पहले सुनवाई की तिथि आदेश के लिए केस का चरण प्रमाण पत्र एकल बेंच में न्यायिक शाखा रिट सिविल कारण सूची का प्रकार अतिरिक्त सूचीबद्ध सूची राज्य उत्तर प्रदेश जिला लखनऊ में याचिका करता और उनके वकील के साथ प्रतिवादी श्री कृष्ण उत्तर प्रदेश राज्य एवं संहिता 2006 एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम 2016 (110400) से संबंधित रिट उप श्रेणी के अंतर्गत श्रीकृष्ण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यम से प्रधान सचिव और अन्य दिनांक 20- 12 -23 /22 -12- 23 लंबित आई ए 2024 (48268/ 2024 बर्खास्त श्री कृष्ण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यम से प्रधान सचिव राजस्व विभाग लखनऊ व अन्य आदि में कोई राहत विपक्षी  गणो यानी कि अवैध कब्जा धारकों को नहीं दी गई है।
 
उसके बाद भी तालाब की जमीन को अवैध मुक्त न कराया जाना चर्चा का विषय है उक्त प्रकरण में यदि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अमल किया जाए तो तालाब को तत्काल प्रभाव से कब्जा मुक्त कराया जाना चाहिए लेकिन तहसील प्रशासन वह नगर पंचायत प्रशासन द्वारा कोई ध्यान न दिए जाने से जहां जल संरक्षण अभियान को ग्रहण लग रहा वही सीएम उत्तर प्रदेश और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना होती दिखाई पड़ रही है।

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