हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरकत में प्रशासन, वृंदावन में हलचल

बांके बिहारी मंदिर के आसपास के अतिक्रमणों को हटाने की प्रक्रिया शुरू

हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरकत में प्रशासन, वृंदावन में हलचल

हाईकोर्ट में तीन बिन्दुओं पर जिला प्रशासन को दाखिल करना है जवाब

मथुरा। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। इससे वृंदावन में हलचल मची हुई है। सोमवार को जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह एवं एसएसपी शैलेश पांडेय ने बांकेबिहारी मंदिर के आसपास के क्षेत्रों और गलियों का निरीक्षण किया। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बांके बिहारी मंदिर के आसपास चिन्हित किये गये अतिक्रमण को हटवाया जा रहा है। सुनवाई की प्रक्रिया के तहत उच्च न्यायालय के पूछने के बाद उनके समक्ष मथुरा जिला प्रशासन द्वारा एफिडेविट के द्वारा यह बताया गया कि कुल 81 अतिक्रमण इस वक्त बांके बिहारी मंदिर की ओर जाने वाले रास्तों पर हैं।

जिसके बाद तीन दिन पहले हुई सुनवाई में उच्च न्यायालय ने मथुरा जिला प्रशासन को निर्देश दिया था कि इन सभी 81 अतिक्रमणकारियों को और अतिक्रमण को हटाया जाए। निर्देश के बाद जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई और अतिक्रमण को हटावाया गया। इसके अलावा भी उच्च न्यायालय द्वारा यह जानकारी मांगी गई थी कि बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं और विभिन्न त्योहारों पर मंदिर के खुले और बंद होने का क्या समय है। इसकी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए।

वर्जन
उच्च न्यायालय में जो पीआईएल चल रही है उसी के क्रम में एक निर्देश दिया था कि बांकेबिहारी मंदिर के जाने वाले सभी रास्तों पर जो अतिक्रमण है एफिडेविट के माध्यम से अवगत कराया जाए। उच्च न्यायालय के समक्ष एफिडेविट के माध्यम से जो भी इस तरह के अतिक्रमण हैं प्रस्तुत किये गये। न्यायालय के आदेश के क्रम में हम कार्यवाही कर रहे हैं। तीन बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। आगामी सुनवाई में हम उच्च न्यायालय के सामने पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।
-शैलेंद्र कुमार सिंह, जिलाधिकारी मथुरा


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