दरोगा की दबंगई से परेशान किसान द्वारा आत्महत्या का प्रयास किए जाने के मामले में कब होगी कार्रवाई?

दरोगा की दबंगई से परेशान किसान द्वारा आत्महत्या का प्रयास किए जाने के मामले में कब होगी कार्रवाई?

महराजगंज रायबरेली।। कोतवाली में तैनात दारोगा दिनेश गोस्वामी की दबंगई बदजुबानी व दर्ज किए गए फर्जी मुकदमे से परेशान होकर किसान ने कलेक्ट्रेट परिसर में अपने ऊपर डीजल उड़ेलकर आत्म हत्या करने का प्रयास कर डाला लेकिन किसान की जान से ज्यादा कोतवाली में तैनात दरोगा की दबंगई ज्यादा जरूरी है, यही कारण तो है, कि कार्रवाई की कौन कहे दारोगा पर जांच की आंच तक नहीं आई जिसका आलम ये हुआ कि दरोगा की बदजुबानी बत्तमीजी बदस्तूर जारी है।
 
बताते चलें कि कोतवाली क्षेत्र के टूक गांव के रहने वाले सगे भाइयों श्यामू व रामू पुत्र जगदीश पर गांव की ही रहने वाली गुड़िया की तहरीर पर बगैर राजस्व विभाग की किसी रिपोर्ट व तहरीर के गाली गलौज और भूमिधरी जमीन की कब्जेदारी का झूठा केस दर्ज कर दिया गया, जबकि श्यामू ने सिर्फ मेड़ पर मिट्टी रखी थी, और वह जमीन पर कब्जा करता ही क्यों क्योंकि जिस खेत में वह काम कर रहा था वह दूसरे से बटाई पर ले रखा है, लेकिन कानून को ताक पर रखकर हमेशा सुर्खियों में बने रहने का शौक रखने वाले हल्का दरोगा दिनेश गोस्वामी ने किसान पर 23 जून को फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया वह भी उस वक्त जब प्रभारी निरीक्षक बालेंदु गौतम छुट्टी पर थे।
 
जिसके बाद किसान श्यामू ने दरोगा दिनेश गोस्वामी से फर्जी मुकदमा लिखे जाने की बाबत जानकारी की गई तो दरोगा ने उसके साथ दबंगई दिखाते हुए बदतमीजी की परेशान होकर श्यामू परिवार सहित कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गया और अपने ऊपर डीजल उड़ेलकर आत्म हत्या किए जाने का प्रयास किया, इतना कुछ होने के बावजूद उच्च अधिकारियों द्वारा बेपरवाह दरोगा पर कार्रवाई न करना एक बड़ा सवाल है।

स्वतंत्र प्रभात मीडिया परिवार को आपके सहयोग की आवश्यकता है ।

About The Author

Post Comment

Comment List

आपका शहर

शहडोल में 'महाकाल' के नाम पर 'पाप' का साम्राज्य: पुलिस और उच्च-स्तरीय संरक्षण से चल रहा करोड़ों का अवैध सिंडिकेट - हड़कंप! शहडोल में 'महाकाल' के नाम पर 'पाप' का साम्राज्य: पुलिस और उच्च-स्तरीय संरक्षण से चल रहा करोड़ों का अवैध सिंडिकेट - हड़कंप!
शहडोल, मध्य प्रदेश : 'स्वतंत्र प्रभात' न्यूज चैनल ने शहडोल जिले के बुढ़ार थाना क्षेत्र के भठौरा में "महाकाल कांटा...

अंतर्राष्ट्रीय

किसी व्यक्ति को डराना आईपीसी की धारा 387 के तहत अपराध है- सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति को डराना आईपीसी की धारा 387 के तहत अपराध है- सुप्रीम कोर्ट
स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो। प्रयागराज।   सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 387 एक दंडात्मक प्रावधान है, इसलिए...

Online Channel