निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने हेतु एक दिवसीय फैसिलिटेशन कार्यक्रम/लेखा समाधान प्रशिक्षण मा.व्यय प्रेक्षक की अध्यक्षता में संपन्न
भदोही लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु 78-भदोही लोकसभा में प्रतिभाग किए समस्त प्रत्याशी/अधिकृत अभिकर्ता व्यय लेखा जमा करने की प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा हेतु एक दिवसीय फैसिलिटेशन कार्यक्रम/लेखा समाधान बैठक का आयोजन मा.व्यय प्रेषक शशि भूषण आईआरएस
की अध्यक्षता में किया गया है।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के अंतर्गत प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन के परिणाम घोषित होनें के 30 दिनों के अन्दर अर्थात दिनांक 04 जुलाई 2024 तक जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपनें निर्वाचन व्ययों के लेखे की सही प्रतिलिपि दाखिल किया जाना अनिवार्य है। बिना किसी ठोस कारण या औचित्य सम्मतता के विधि द्वारा अपेक्षित रीति से समय सीमा के अन्दर निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करनें में असफल रहने पर संबंधित अभ्यर्थी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क के अधीन निरर्हित घोषित किया जा सकता है।
उक्त के दृष्टिगत मा० व्यय प्रेक्षक शशि भूषण आईआरएस, नोडल आफिसर ब्यय/वरिष्ठ कोषाधिकारी बृजेश सिंह एवं सहायक ब्यय प्रेक्षक की उपस्थिति में 30 जून 2024 को 3 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में व्यय लेखा जमा करने की प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा हेतु एक दिवसीय फैसिलिटेशन कार्यक्रम/लेखा समाधान बैठक का आयोजन किया गया है।
बैठक में सहायक आयुक्त व्यापार कर पंकज कुमार सिंह, नोडल व्यय प्रभारी/कोषाधिकार लेखाकारअजय सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी विकास सिंह, समस्त लेखा टीम, प्रत्याशी/अभिकर्ता उपस्थित रहे।

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