नगरीय निकाय निर्वाचन 2023 के परिणामों को चुनौती देने हेतु सक्षम न्यायालय में ही दायर हो सकती है निर्वाचन याचिका

नगरीय निकाय निर्वाचन 2023 के परिणामों को चुनौती देने हेतु सक्षम न्यायालय में ही दायर हो सकती है निर्वाचन याचिका

स्वतंत्र प्रभात 
 
मऊ जिले में उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के अंतर्गत नगर निगमों के महापौरो एवं पार्षदों तथा नगर पालिका परिषदो व नगर पंचायतों के अध्यक्ष एवं सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार की निर्वाचन याचिका सक्षम न्यायालय में ही दायर की जा सकती है।
 
इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि निर्वाचन परिणाम घोषित होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रह जाता है। नगरीय निकायों की घोषित परिणाम के विरुद्ध किसी भी प्रकार की चुनौती सिर्फ सक्षम न्यायालय में ही निर्वाचन याचिका दायर कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

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