कुशीनगर : कृषि केंद्र हेतु इच्छुक व्यक्ति मूल प्रपत्र उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा करे

प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना (एग्रीजक्शन) वर्ष 2023-24

कुशीनगर : कृषि केंद्र हेतु इच्छुक व्यक्ति मूल प्रपत्र उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा करे

कुशीनगर। प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना (एग्रीजक्शन) वर्ष 2023-24 की कार्ययोजना के क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त हुये हैं। उक्त जानकारी उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने दी हैं उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को उनके फसल उत्पादों के लिये कृषि केन्द्र (एग्रीजंक्शन) के बैनर तले समस्त सुविधाएं वन स्टॉप शॉप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है। साथ ही बेरोजगार कृषि स्नातकों को रोजगार का अवसर प्राप्त हो सकेगा। उप कृषि निदेशक ने बताया कि कुशीनगर जनपद में वर्ष 2023-24 के लिये 38 एग्रीजंक्शन केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह केन्द्र निम्नवत् सुविधाओं को एक ही छत के नीचे (वन स्टॉप शॉप) उपलब्ध कराये जाने की सुविधा प्रदान करेंगे। मृदा परीक्षण सुविधा तथा उर्वरक उपयोग हेतु संस्तुतियां । उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, जैव उर्वरक, माईक्रोन्यूट्रिएन्ट, वर्मी कम्पोस्ट, कीटनाशक तथा जैव कीटनाशकों सहित समस्त निवेशों की आपूर्ति । लघु कृषि यंत्रों को किराये पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था, प्रसार सेवायें तथा कृषि प्रक्षेत्र निर्देशन योजना के अन्तर्गत जनपद में निवास करने वाले कृषि स्नातक एवं कृषि व्यवसाय प्रबन्धन स्नातक व स्नातक जो कृषि एवं सहबद्ध विषयों तथा उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशुचिकित्सा, मुर्गी पालन एवं इस तरह की गतिविधियों जो किसी राज्य एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय यास किसी अन्य विश्वविद्यालयों से डिग्रीधारी है जो आई०सी०ए०आर० व यू०जी०सी० द्वारा मान्यता प्राप्त हो पात्र होंगें। इसके अतिरिक्त अनुभव प्राप्त डिप्लोमाधारी एवं कृषि विषय में इण्टरमीडिएट योग्य प्रार्थी पर विचार किया जायेगा। 

उप कृषि निदेशक ने बताया कि लक्ष्य के सापेक्ष लाभार्थियों का चयन जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति व जनजाति एवं महिलाओं को अधिकतम् 05 वर्ष की छूट होगी। पात्र अभ्यर्थियों में जिनकी जन्मतिथि पहले होगी उन्हें वरियता दी जायेगी।

चयनित अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा सुविधायें प्रदान की जायेंगी जैसे- कृषि व्यवसाय गतिविधियों के लिये लाइसेन्स प्राप्त करने में सहायता तथा लाईसेन्स फीस के व्यय की प्रतिपूर्ति । एग्रीजंक्शन स्थापना के लिये बैंको से लोन प्राप्त करने में सहायता तथा 7.5 प्रतिशत की दर से ऋण पर ब्याज अनुदान की व्यवस्था है। यह अनुदान बैंक इन्डेड सब्सिडी के रूप में रखा जायेगा तथा वर्ष की समाप्ति पर के खातें में क्रेडिट कर दिया जायेगा। स्वतंत्र कृषि केन्द्र व्यवसाय की स्थापना हेतु कृषि व्यवसायिओं को प्रशिक्षण प्रदान करना । लघु कृषि यंत्रों को अनुदानित दर पर किराये पर उपलब्ध कराया जाना। इस हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपने कम्प्यूटरीकृत आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक अंक-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र जाति प्रमाण-पत्र, सेवायोजन कार्यालय से पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं जन्मतिथि प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति, एक फोटो के साथ उप कृषि निदेशक, कुशीनगर के कार्यालय में आगामी माह 05.06.2023 तक अनिवार्य रूप से जमा करें। आवेदन पत्र पर आवेदित विकास खण्ड अवश्य अंकित करें।

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