दुष्कर्म के आरोपी को मिली 7 साल की सज़ा पास्को कोर्ट ने आरोपी पर लगाया 8 हज़ार का जुर्माना
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स्वतंत्र प्रभात
अटरिया सीतापुर अटरिया थाना क्षेत्र न्यायालय ने आज दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए कारवास और अर्थदण्ड की सजा सुनाई है न्यायालय ने वर्ष 2016 के दुष्कर्म के एक मुकदमे में अभियुक्त को 7 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही न्यायालय ने 8 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा दी है न्यायालय ने आदेश दिया है कि अगर कैदी द्वारा अर्थदंड की रकम नहीं जमा की जाती है तो उसकी सजा में तकरीबन 1 माह से अधिक का समय अतिरिक्त बढ़ा दिया जायेगा।
मामला अटरिया थाना इलाके का है यहां वर्ष 2016 में गांव की एक किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने अपराध संख्या 183/16 धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया था पुलिस ने इस मामले में भैइनु रावत पुत्र छोटेलाल रावत निवासी गुलालपुर मजरा कोडरिया को आरोपी बनाया था वादिनी के 64 के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया था। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (पास्को एक्ट) कोर्ट संख्या 17 ने आज सुनवाई के बाद आज 7 साल बाद आरोपी को दोषसिद्ध कर दिया है कोर्ट ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए 7 साल का कठोर कारावास और 8 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है पुलिस ने अभियुक्त का मेडिकल कराकर उसे जिला कारागार में भेज दिया है।
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