ऑनलाइन न्यूज चैनल स्वतंत्र प्रभात
पडरौना, कुशीनगर । श्रम प्रवर्तन अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित कन्या विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत गोरखपुर में 15 मार्च को मण्डलीय सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया है। इसके लिए 28 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है।
बताया कि आयोजन के लिए पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का उक्त योजना से सम्बन्धित आवेदन पत्र स्वीकार्य होगा। उक्त हित लाभ अधिकतम दो पुत्रियों तक देय है। जिन निर्माण श्रमिकों के पुत्री का विवाह होना सुनिश्चित हों वह सभी निर्माण श्रमिक निकटतम श्रम कार्यालय सहज जन सेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र के माध्यम से अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकते है। बताया कि आवेदन फार्म के साथ पंजीयन कार्ड, श्रमिक का आधार कार्ड, श्रमिक का बैंक पासबुक (जो आधार कार्ड से लिंक हो ), दोनो पक्षों के परिवार रजिस्टर की नकल, वर एवं वधु की आयु प्रमाण पत्र ( वर की उम्र 21 वर्ष एवं वधु की उम्र 18 होनी चाहिए ), वर एवं वधु के आधार कार्ड की छाया प्रति, सामूहिक विवाह की सहमति पत्र, वर एवं वधु के पासपोर्ट साइज का एक फोटो, एक वर्ष में 90 दिन कार्य करने का प्रमाण-पत्र, आवेदक का मोबाईल नम्बर अंकित करना अनिवार्य है ।