बोलेरो वाहन बिक्री को लेकर की धोखाधड़ी, रुपये लेकर भी वाहन ने देने पर मुकदमा हुआ दर्ज
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स्वतंत्र प्रभात
मोतीगंज गोण्डा।। चौपहिया वाहन बिक्री के नाम पर चार किश्त में पेटीएम के जरिये 54 हजार रुपए ऐठ लिया। बाद में गाड़ी न मिलने पर पीड़ित ने सोमवार को पुलिस को तहरीर देकर न्याय की मांग किया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक परसपुर क्षेत्र के ग्राम सहजौरा निवासी सत्येन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र दयाशंकर मिश्रा ने पुलिस को तहरीर देकर नामजद आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित का आरोप है कि एक बोलेरो गाड़ी नंबर यूपी 53 का फोटो विपक्षी ने उसके मोबाइल नंबर पर भेज कर बेचने की बात कही।दोनों के मध्य एक लाख 60 हजार रुपये में वाहन विक्री की बात तय हो गई।
आरोपी ने पेटीएम के जरिए रीता देवी की आईडी पर चार किस्त में कुल 54 हजार 200 ट्रांसफर करा लिया। जिसके बाद अब न तो विपक्षी उसको वाहन दे रहे हैं और न ही उसकी रकम वापस कर रहे हैं। पीड़ित ने रिपोर्ट में विपक्षी का मोबाइल नंबर जिक्र किया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर गोरखपुर जिला के छपिया अहिरौली पठाकुली निवासी अजय कुमार यादव पुत्र राम नियां यादव के विरुद्ध विधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस बाबत परसपुर थाना के प्रभारी निरीक्षक संतोष सरोज का कहना है
कि पीड़ित की तहरीर पर नामजद आरोपी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इसकी विवेचना उपनिरीक्षक अखिलेश यादव को सौंपी गई है। विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक अखिलेश यादव ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है उन्होंने कहा पीड़ित को न्याय दिलाया जाएगा!
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