.jpeg)
रात दस के बाद डीजे बजा तो भरना पड़ेगा एक लाख जुर्माना
– पार्किंंग के अलावा सुुुरक्षा के इंतजाम करना विवाहघर संचालकों की जिम्मेदारी उरई/जालौन।कोर्ट के आदेशोंं का हवाला देते हुये प्रशासन और पुलिस के अधिकारियोंं ने डीजे बजाने बालों के अलावा विवाहघर संचालकों को जता दिया है कि रात दस बजे के बाद अगर डीजे बजता पाया गया तो उनसे एक लाख रुपए बतौर जुर्माना वसूल लिया
– पार्किंंग के अलावा सुुुरक्षा के इंतजाम करना विवाहघर संचालकों की जिम्मेदारी
उरई/जालौन।कोर्ट के आदेशोंं का हवाला देते हुये प्रशासन और पुलिस के अधिकारियोंं ने डीजे बजाने बालों के अलावा विवाहघर संचालकों को जता दिया है कि रात दस बजे के बाद अगर डीजे बजता पाया गया तो उनसे एक लाख रुपए बतौर जुर्माना वसूल लिया जाएगा। विवाहघर संचालकों को अपने अपने विवाहघरों में पार्किंग की व्यवस्था तो करनी ही होगी, पूरे परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी।बुधवार को एसडीएम अशोक कुमार की अध्यक्षता, सीओ राजीवप्रताप सिंह एवं कोतवाल इमरान खान की मौजूदगी में डीजे व विवाहघर संचालकों की बैठक संपन्न हुई। अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि हालांकि कोर्ट का आदेश नया नहींं है बल्कि काफुी पुुुुराना है कि रात दस बजे के बाद किसी भी प्रकार का शोरगुुल नहींं होना चाहिए। इन्हींं आदेशोंं के अनपालन मेंं डीजे बाले यह बात समझ लेंं कि रात दस के बाद किसी भी हालत मेंं डीजे नहींं बजेगा और बाजोंं का भी शोरगुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि परीक्षाओं के दृष्टिगत पूरे जनपद में सीआरपीसी की धारा 144 लगी हुई है। इन निर्देशों का उल्लंघन करने बालों से बतौर जुर्माना एक लाख रुपया वसूल लिया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों ने बाकायदा उन्हें नोटिस भी थमाए हैं। अधिकारियों ने विवाहघर संचालकों को भी कड़ी हिदायत दी है कि वे डीजे नहीं बजने देंगे और पार्टी अगर नहीं मानती है तो पुलिस को तत्काल इत्तेला करें। विवाहघरों में पार्किंग की समुचित व्यवस्था के अलावा अपने अपने परिसर की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम करने की भी हिदायत उन्हें दी गई है।
About The Author
Related Posts
Post Comment
आपका शहर

अंतर्राष्ट्रीय

Online Channel
खबरें

Comment List