Haryana: हरियाणा-एनसीआर में इन वाहनों पर लगेगी रोक, 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे नए नियम

Haryana: हरियाणा-एनसीआर में इन वाहनों पर लगेगी रोक, 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे नए नियम

Haryana News: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अंतर्गत आने वाले हरियाणा के जिलों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार कॉमर्शियल वर्क में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल और डीजल वाहनों पर रोक लगाने की तैयारी में है। इसके तहत संबंधित कंपनियों और ट्रांसपोर्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि 1 जनवरी 2026 से अपने बेड़े में केवल CNG, इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड वाहनों को ही शामिल करें।

जानकारी के मुताबिक, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत जिलों में यह फैसला चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देश संख्या 94 के तहत लिया गया है। इसके अनुसार मोटर कैब, टैक्सी, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर और ई-कॉमर्स कंपनियों के वाहनों को पारंपरिक ईंधन से हटाकर स्वच्छ ईंधन पर आधारित वाहनों में बदला जाएगा।

डिलीवरी कंपनियों पर पड़ेगा सीधा असर

नए नियम लागू होने के बाद किसी भी डिलीवरी कंपनी को पेट्रोल या डीजल से चलने वाली बाइक, स्कूटर, ऑटो या छोटे चारपहिया वाहन (LCV/LGV) इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। इसका सीधा असर Swiggy, Zomato, Blinkit, Amazon, Flipkart जैसी बड़ी कंपनियों और हजारों डिलीवरी पार्टनर्स पर पड़ेगा। इन सभी को अपनी पूरी डिलीवरी फ्लीट को CNG या इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) में बदलना होगा।

जानिए क्या हैं नए नियम

हरियाणा परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से कई अहम बदलाव लागू होंगे। सभी मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स, ई-कॉमर्स कंपनियां और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स अब अपने बेड़े में केवल CNG या इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (ऑटो रिक्शा) ही शामिल कर सकेंगे। इसके अलावा पेट्रोल-डीजल से चलने वाले नए दोपहिया वाहन और चारपहिया LGV (N1 श्रेणी – 3.5 टन तक) को फ्लीट में शामिल करने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इन नियमों को लागू करने के लिए हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 86-A में संशोधन किया गया है।

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जनता से मांगे गए सुझाव

सरकार ने इस संबंध में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन (संख्या 13/9/2016-67 (1), दिनांक 11.12.2025) जारी किया है। यदि किसी व्यक्ति या संस्था को इन नियमों पर आपत्ति है या कोई सुझाव देना है, तो वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सात दिनों के भीतर अपनी राय दर्ज करा सकते हैं। प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन विभाग) द्वारा विचार किया जाएगा।

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सोनीपत में डीजल ऑटो पर पूरी तरह प्रतिबंध

सोनीपत जिले में डीजल ऑटो रिक्शा को लेकर सख्त रुख अपनाया गया है। जिला परिवहन अधिकारी एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के सचिव सुभाष चंद्र ने बताया कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जिले में डीजल ऑटो को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है। इस संबंध में डीजल ऑटो मालिकों के साथ बैठक भी की जा चुकी है।

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उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक सभी डीजल ऑटो हटाए जाएंगे, और 1 जनवरी 2026 से किसी भी डीजल ऑटो के संचालन की अनुमति नहीं होगी। यह फैसला CAQM के निर्देश संख्या 70 के तहत लिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण पाना है।

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