Haryana: हरियाणा में मोटर व्हीकल्स नियमों में बड़ा बदलाव, जान लें ये जरूरी खबर
Haryana News: मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1993 में संशोधन को मंजूरी दी। नए प्रावधान अब हरियाणा मोटर व्हीकल्स (संशोधित) नियम, 2025 के रूप में लागू होंगे।
संशोधित नियमों के अनुसार, एनसीआर में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर चलने वाली पेट्रोल और सीएनजी वाहनों को 12 साल तक चलाने की अनुमति होगी। इसी श्रेणी की डीजल वाहनों के लिए अधिकतम अवधि 10 साल तय की गई है।
एनसीआर के बाहर वाहनों की अधिकतम उम्र
एनसीआर से बाहर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाले पेट्रोल, सीएनजी और डीजल वाहनों को 12 साल तक चलाने की अनुमति मिलेगी।
स्टेज कैरिज, स्कूल बस और गुड्स कैरिज के नियम
मंत्रिमंडल ने स्टेज कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, गुड्स कैरिज और स्कूल बसों से जुड़े नियम भी स्पष्ट किए हैं। एनसीआर में पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और अन्य स्वच्छ ईंधन पर चलने वाले वाहन 15 साल तक चलाए जा सकेंगे, जबकि डीजल वाहनों की सीमा 10 साल होगी।
गैर-एनसीआर क्षेत्रों में स्टेज कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, गुड्स कैरिज और स्कूल बसों के लिए सभी ईंधन वाले वाहन (पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और डीजल) को 15 साल तक चलाने की अनुमति होगी।

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