तहसील प्रशासन की सरपरस्ती में करोड़ों का जमीन घोटाला होने का आरोप
आखिर कहां चली गई गाटा संख्या 142/1 नान जेड ए की जमीन जो बेबा जुबेदा खातून की मिल्कियत की जमीन थी
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सदियों पुराने कब्रिस्तान पर प्लाटिंग करने वाले दबंगो पर आखिर कब होगी कार्रवाई
लखीमपुर खीरी -बगैर पंजीकृत व लाइसेंस के प्रॉपर्टी डीलिंग कार्य में लगे इन कथित भू माफियाओं पर तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यवाही न होने से तथा कथित इन बिचौलियों के द्वारा नियम कानून को ताक पर रखकर राजस्व विभाग के चंद धन लोभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सरपरस्ती में सरकारी जमीनों और बेसहारा विधवा व कब्रिस्तान ,रास्ता तथा राजा लोगों की जमीनों को हडपकर करोड़ों रुपए की वेशकीमती जमीनों का घोटाला किया जाने का ऐसा मामला प्रकाश में आया है यदि इस मामले की जिलाधिकारी काराये जांच टीम गठित कर 20 से 50 वर्ष पुरानी खतौनियों से मिलान करते हुए जांच तो न जाने कितने लोग होंगे सलाखों के पीछे और खतौनियों में खुर्द बुद्ध करके जमीनों को हड़पने वाले तथा इनको संरक्षण व इस जमीन घोटाले में मदद करने वाले एक बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश होगा।
वही विधि विरुद्ध प्रॉपर्टी डीलिंग कार्य में लगे इन फर्जी प्रॉपर्टी डीलरों पर गिरेगी गाज और सैकड़ो बीघा जमीन होगी अवैध कब्जा मुक्त ।अवैध तरीके से दूसरे लोगों की व कब्रिस्तान एवं रास्ता की जमीन हड़पकर की जा रही प्लाटिंग का सोशल मीडिया वअखबारी सुर्खियां बना हुआ है मामला। करोड़ों रुपए की फर्जी तरीके से प्लाटिंग कारोबार में इन लोगों में से किसी के पास प्रॉपर्टी डीलिंग कार्य का लाइसेंस नहीं है जो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इसके साथ ही साथ किसी भी जमीन को आवासीय भूखंड में विक्रय करने से पूर्व उक्त जमीन को आकर्षिक भूमि घोषित कराना होता है और उसके बाद नियत प्राधिकारी विनिमित क्षेत्र से लेआउट पास कराना होता है।
इसके साथ ही प्लाटिंग वाली जमीन को विकसित करने के बाद यानी प्रकाश व्यवस्था के बिजली के पोल लगवाने शासन द्वारा निर्धारित मानक अनुरूप सड़क निर्माण रास्ता जल निकास नाला नाली आदि की व्यवस्था के साथ प्लाटिंग वाले भूखंड में पार्क मंदिर खेल मैदान की उचित व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है। लेकिन उक्त लोगों द्वारा तहसील प्रशासन से साठगांठ करके सरकारी मानकों को ताक पर रखकर बगैर किसी फॉर्मेलिटी पूर्ण किए दबंगई के दम पर करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी का खरीद फरोख्त करके प्लांट बेचे जा रहे हैं। और तहसील के जिम्मेदार राजस्व निरीक्षक और लेखपाल की नजर फर्जी प्लाटिंग पर न जाना राजस्व विभाग की भूमिका पर सवाल खड़े करने को काफी दिखाई पड़ रहा है ।
ऐसे ही एक बड़े फर्जीवाडा एवं भ्रष्टाचार के मामले की झलके दिखाने हम आपको ले चलते हैं कस्बा खीरी टाउन के अंतर्गत बासताली क्षेत्र जहां पर फर्जी गैर पंजीकृत प्रॉपर्टी डीलर कम दलालों द्वारा राजस्व विभाग में भारी भरकम चढ़ावा चढ़ाकर खतौनियों में हेरा फेरी करके करोड़ों रुपए की जमीन निगली गई हैं ।आपको बता दे की एक ही गाटा नंबर के दो मलिक अलग-अलग थे रकवा अलग-अलग था लेकिन यहां पर खेल करके गाटा संख्या 142 /1 नान जेड ए की जमीन भी जेड ए जमीन खाता धारकों के नाम कर दिए जाने का मामला सामने आया है। गाटा संख्या 141 के आशिक भूभाग के स्वामी रहे राजा बी एन डी सिंह फिर भी उक्त भूमि पर कथित भूमाफियाओं ने कब्जा करके राजा साहब के नाम दर्ज जमीन को अपनी प्लाटिंग में मिलाकर बिक्री करने का खेल किया जा रहा है ।
कब्रिस्तान रास्ता आदि का बैनामा किस आधार पर किया जा रहा है ?अहम सवाल बनाहै।देखने वाली बात है एवं गहन जांच का विषय है। सबसे मजेदार बात तो यह है कि उक्त प्लाटिंग करने वाले लोगों में से किसी ने भी नगर निकाय नगर पंचायत कस्बा खीरी टाउन से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं लिया है। ऐसा कस्बा वासियों का आरोप है दर्जनों कस्बा वासियों ने मामले की जांच कर कर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की बात कही है।
क्या कहते है अधिशासी अधिकारी विनीत कुमार नगर पंचायत खीरी टाउन इस संबंध में जब अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत खीरी से संपर्क कर जानकारी चाही गई की क्या उनके कार्यालय द्वारा उक्त प्लाटिंग को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है तो उन्होंने बताया अभी तक तो किसी ने अनापति प्रमाण पत्र के लिए संपर्क नहीं किया है और न ही मेरे यहां से कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है। वहीं क्षेत्रीय लेखपाल ने उपरोक्त मामले में अभिज्ञता जाहिर करते हुए मामले की जांच करने की बात कही है।
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