ज्ञानपुर विधायक सहित 19 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी का निर्देश , मचा हड़कंप
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भदोही/लखनऊ। पेपर लीक और भर्ती घोटाले में आरोपी सुभासपा विधायक बेदीराम और निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के खिलाफ गैर जमानती वारंट (NBW) जारी किया गया है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पुष्कर उपाध्याय ने ये आदेश जारी किया है। इस वाद में बेदीराम के साथ 18 अन्य सहअभियुक्तों पर भी कार्रवाई की गई है। विधायक बेदीराम और विपुल दुबे के खिलाफ वारंट:कोर्ट ने कहा- पुलिस 26 जुलाई को पेश करे।
कोर्ट ने पुलिस को 26 जुलाई को सभी को पेश करने का आदेश दिया है। बेदीराम गाजीपुर के जखनिया और विपुल दुबे भदोही की ज्ञानपुर सीट से विधायक हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 फरवरी 2006 को एसटीएफ ने पता लगाया कि अगले दिन होने वाली रेलवे ग्रुप-डी की परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हुआ है।
तफ्तीश कर रही एसटीएफ की टीम ने अगले दिन आलमबाग के एक मकान में छापा मार कर बेदीराम और उसके अन्य साथियों को प्रश्नपत्र सहित रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। मौके से बेदीराम के चचेरे भाई दीनदयाल उर्फ दीना सहित एक अन्य आरोपी भागने में सफल रहा। मामले के सभी अभियुक्तों के विरुद्ध एसटीएफ थाना कृष्णानगर में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था।
गैंगस्टर एक्ट के विशेष अधिवक्ता लक्ष्मण प्रसाद दीक्षित ने बताया, कृष्णानगर थाने की पुलिस ने कुल 19 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने आरोपी विधायक बेदीराम, दीनदयाल, शिव बहादुर सिंह, संजय श्रीवास्तव और अवधेश सिंह के प्रार्थना पत्र को खारिज कर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
गैरहाजिर अभियुक्तों के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने कृष्णानगर इंस्पेक्टर को आदेश दिया है कि वह 26 जुलाई को सभी आरोपियों को पेश करें।
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