खाद्य कारोबारियों को लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना अनिवार्य : प्रकाश चन्द्र गुग्गी

खाद्य कारोबारियों को लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना अनिवार्य : प्रकाश चन्द्र गुग्गी

खाद्य कारोबारियों को लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना अनिवार्य : प्रकाश चन्द्र गुग्गी

2 अगस्त को चौपारण में लगेगा फूड लाईसेंस रजिस्ट्रेशन हेतु कैम्प

स्वतंत्र प्रभात : बरही  : धनंजय कुमार 

बरही अनुमण्डल क्षेत्र अन्तर्गत सभी खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चन्द्र गुग्गी ने सूचित किया है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रावधान के अनुसार खाद्य कारोबारियों को लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना लाईसेंस रजिस्ट्रेशन के कारोबार करना कानूनन दण्डनीय अपराध है और छः माह का कारावास एवं पाँच लाख रूपये तक का जुर्माना का प्रावधान है। इस हेतु अनुमण्डल क्षेत्र अन्तर्गत सभी खाद्य कारोबारियों के लिए फूड लाईसेंस रजिस्ट्रेशन हेतु कैम्प का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रखण्ड कार्यालय चौपारण    में 02 अगस्त    11 बजे पूर्वाहन से 4 बजे अपराहन किया जाएगा। फूड रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) जिसका सालाना टर्नओवर 12 लाख तक है तो उसके लिए निम्न आवश्यक दस्तावेज समर्पित करना होगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रुपये प्रति वर्ष। आवेदक अपने साथ पहचान पत्र, अगर पहचान पत्र एवं व्यवसाय स्थल का पता में भिन्न हो तो व्यवसाय स्थल के लिए पता का प्रमाण-पत्र, एक पासपोर्ट साईज फोटो लेकर आएंगे। सभी दस्तावेजों को स्वअभिप्रमाणित रूप में जमा करना है। अतः बरही अनुमण्डल क्षेत्र अन्तर्गत सभी खाद्य कारोबारियों यथा खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, विनिर्माता, होटल, रेस्टुरेंट, कैटरर, बुचड़खाना, मछली दुकान, अण्डा दुकान, दुध दुकान, सब्जी फल दुकान, फुड सप्लीमेंट बेचने वाले दवा दुकान, सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय परिसर में संचालित कैन्टीन, स्टोर रूम इत्यादि के संचालक, मालिक, प्रोपराईटर, पार्टनर इत्यादि को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त तिथियों को आयोजित कैम्प में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर फूड लाईसेंस रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन समर्पित करें।

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