दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने व मारपीट के दोषी कुल-04 अभियुक्तों प्रत्येक को न्यायालय द्वारा 03 वर्ष कारावास व ₹3,000/- अर्थदण्ड से किया गया दंडित
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थाना सुरियावां क्षेत्र अंतर्गत विवाहिता को ससुरालीजनों (पति, सास, ससुर व चाचा) द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने व मारने-पीटने के सम्बन्ध में दिनांक 08.02.2014 को मु0अ0सं0-149/2014 धारा-498A, 323 भा0द0वि0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस द्वारा अचूक साक्ष्य संकलन व त्वरित विवेचनात्मक कार्यवाही के पश्चात आरोपी ससुराली जनों के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
मिशन शक्ति अभियान के तहत डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में भदोही पुलिस द्वारा महिला सम्बंधित अपराध के दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक सुश्री कनिका सहाय की प्रभावी पैरवी तथा सम्बंधित गवाहन को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर समय से गवाही कराने के फलस्वरुप आज दिनांक 20.03.2023 को उपरोक्त अभियोग में मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) कोर्ट संख्या-15 जनपद भदोही द्वारा विवाहिता को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने व मारने पीटने के दोषी कुल-04 अभियुक्तों राजेंद्र कुमार बिंद पुत्र शर्मा लाल (पति), जिलाजीत (चाचा), शर्मा लाल (ससुर) व रानी देवी (सास) प्रत्येक को 03 वर्ष कारावास व ₹3,000/- अर्थदंड से दंडित किया गया।
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