इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मामले में मथुरा जिला कोर्ट को ४ महीने में सुनवाई पूरी करने को कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मामले में मथुरा जिला कोर्ट को ४ महीने में सुनवाई पूरी करने को कहा

हाईकोर्ट ने आज इस मामले को निस्तारित करते हुए मथुरा की जिला अदालत को मनीष यादव की अर्जी पर 4 महीने में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाने को कहा है 


स्वतंत्र प्रभात

प्रयागराज मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका से जुड़े मामले में  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को फैसला दिया। हाईकोर्ट ने मथुरा की जिला अदालत को इस अर्जी पर ४ महीने में सुनवाई पूरी कर फैसला लेने को कहा है। मथुरा की जिला अदालत में पिछले साल भगवान श्री कृष्ण विराजमान के वाद मित्र मनीष यादव ने विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने और निगरानी के लिए कोर्ट कमिश््नार नियुक्त किए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की थी।एक साल से ज्यादा का वक्त बीतने के बावजूद अभी तक इस अर्जी पर सुनवाई पूरी

नहीं हो सकी है। सुनवाई जल्द से जल्द पूरी हो इसकी मांग को लेकर मनीष यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिछले दिनों अर्जी दाखिल की थी। मनीष यादव की अर्जी में हाई कोर्ट से इस मामले में दखल दिए जाने की अपील की गई थी। अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत से आख्या मांगी थी। 

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