मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग स्वरोजगार हेतु बेरोजगार करें आवेदन
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कुशीनगर। उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड कुशीनगर द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार नवयुवकों एवं नवयुवतियों को स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से *मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार नवयुवक, नवयुवतियां, परम्परागत कारीगर जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है वे स्वरोजगार हेतु रू0 10.00 लाख तक का ऋण बैकं के माध्यम से आसान व्याज दर पर प्राप्त कर ग्रामोद्योगी इकाई स्थापित कर अपनी बेरोजगारी दूर कर सकते है।
योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग (पुरूष) के आवेदक को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं सामान्य महिला एवं अन्य आरक्षित वर्ग के आवेदकों को परियोजना लागत का 05 प्रतिशत निजी अंशदान लगाना होता है। इस योजना के तहत बैकं से वित्तपोषण उपरान्त परियोजना लागत में टर्मलोन (पूजीगत ऋण) पर आरक्षित वर्ग के आवेदक को शून्य प्रतिशत व्याज एवं सामान्य बर्ग के आवेदक को टर्मलोन (पूजीगत ऋण) पर चार प्रतिशत न्यूनतम वार्षिक व्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राम कृपाल यादव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के स्वरोजगार हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन योजना के पोर्टल https://cmegp.data-center.co.in पर लॉगिन कर आवेदन कर हार्ड कांपी के साथ समस्त संलग्नकों सहित (स्वयं का एक फोटों, आधार कार्ड, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (जंहा लागू हो), निवास, आवादी का प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, नमूने का हस्ताक्षर, पैन कार्ड) किसी भी कार्य दिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय नरकटिया बुजुर्ग सपहां रोड (नवल एकाडमी स्कूल के सामने) कसयां में जमा कर दें, ताकि आवेदन का परीक्षण कर ऋण हेतु आवेदन पत्र बैंक को अग्रसारित किया जा सके। विस्तृत जानकारी के लिए सीधे उक्त कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
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