कुशीनगर। वर्तमान खरीफ अभियान-2023 के दृष्टिगत कृषकों को उच्च कोटि के गुणक्तायुक्त बीज उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपद के समस्त बीज बिक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि बीज के स्टाक एवं रेट बोर्ड पर उपलब्ध स्टाक प्रजाति व बीज दर अवश्य अंकित किया जाय। उक्त जानकारी जिला कृषि अधिकारी बी0 आर मौर्या ने दी हैं उन्होंने बताया कि क्रेता को बीज बिक्रय के फलस्वरूप कैश ममो निर्धारित प्रारूप पर अवश्य निर्गत किया जाय । जनपद में अधिसूचित प्रजाति के अतिरिक्त अन्य बीज का वितरण नही किया जाय । थोक बीज बिक्रेता द्वारा किसी भी फुटकर बिक्रेता को बीज दिये जाने से पूर्व उसका बीज बिक्रय प्राधिकार पत्र अवश्य देख लें, किसी भी दशा में बिना बीज बिक्रय प्राधिकार पत्र के बीज की आपूर्ति नही किया जाए । प्रदेश के बाहर से बीज उत्पादक संस्थाओं एवं कम्पनियों द्वारा अधिसूचित प्रजातियों के प्रमाणित बीजों एवं संकर बीजो को लाए जाने की सूची, मात्रा सहित जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमिता पर संबंधित बीज बिक्रेता फुटकर एवं थोक के विरूद्ध बीज अधिनियम-1966 के अर्न्तगत कठोर कार्यवाही की जाएगी।