कोतवाली पुलिस ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य व उनकी पत्नी की करोड़ों की संपत्ति की कुर्क

कोतवाली पुलिस ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य व उनकी पत्नी की करोड़ों की संपत्ति की कुर्क

स्वतंत्र प्रभात
 
बीकापुर, अयोध्या- उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत पूर्व जिला पंचायत सदस्य अवंतश तिवारी उर्फ सिक्कू  के विरुद्ध जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। इसके तहत अवैध ढंग से अर्जित उनकी और उनकी पत्नी की चल-अचल संपत्ति को कुर्क करने का जिला अधिकारी ने आदेश दिया है।जिला प्रशासन की उक्त कार्रवाई से संबंधित कोतवाली पुलिस की रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए किया।
 
प्रभारी निरीक्षक सुमित कुमार श्रीवास्तव की आख्या पर अवंतश तिवारी पुत्र श्लोक प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम मलेथूकनक थाना बीकापुर का पूर्व जिला पंचायत सदस्य के दौरान और बाद में अर्जित अवैध अचल संपत्ति वाहन यूपी 32 जे टी 9091 टाटा मोटर्स चौदह लाख, एक क्रेता मकान पक्का तेंदुआ माफी खाता संख्या 123 गाटा संख्या 73 व्यवसाय चालीस लाख-, एक अदद प्लॉट तेंदुआ माफी खाता संख्या 140 गाटा संख्या 55 एक करोड़ पच्चीस लाख, एक आदत नरोत्तमपुर खाता संख्या 27 गाटा संख्या 71 तीस लाख, एक अदद प्लॉट  श्लोक आश्रम फैज़ाबाद सुल्तानपुर मार्ग दो करोड़ पांच लाख की अवैध संपत्ति उप जिलाधिकारी प्रशांत कुमार गुप्ता, क्षेत्राधिकारी कुलदीप सिंह, प्रभारी निरीक्षक सुमित कुमार श्रीवास्तव व थाने के उपनिरीक्षको समेत बड़ी संख्या में मौजूद रही।
 
 

About The Author

Post Comment

Comment List

आपका शहर

अंतर्राष्ट्रीय

Online Channel