Andhra Pradesh High Court
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शिक्षा कोई व्यापार नहीं हैं जिससे लाभ कमाया जाये, ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए

शिक्षा कोई व्यापार नहीं हैं जिससे लाभ कमाया जाये, ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए स्वतंत्र प्रभात     सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा लाभ कमाने का जरिया नहीं है और ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए। इसके साथ ही न्यायालय ने आंध्र प्रदेश हाई के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें मेडिकल कॉलेजों में...
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