बिहार बालू माफिया पर कसा शिकंजा
अवेध भंडारण के खिलाफ पुलिस ने की छापेमारी, केस दर्ज
सुपौल, बिहार
थाना क्षेत्र का लक्ष्मीनियां योगियाचाहि नदी इलाका अवैध बालू के कारोबार और भंडारण के लिए मुफीद माना जाता है।लेकिन देर से ही सही इन अवैध धंधेबाज के विरुद्ध जिला खान निरीक्षक और त्रिवेणीगंज पुलिस ने बड़ी कार्यवाई की है।जिला खान निरीक्षक शहबाज अहमद ने अवैध भंडारण कर्ता और भंडारण स्थल मालिक के के विरुद्ध केस दर्ज कराया हैं।दर्ज केस में आरोप लगाया गया है कि गुरुवार की शाम थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनियां में खनन विभाग के जवानों और स्थानीय पुलिस के द्वारा उजला बालू खनन कर अवैध भंडारण के विरुद्ध संयुक्त छापेमारी की गई।

छापेमारी में कुल 20250 घन फिट उजला बालू का अवैध भंडारण पकड़ा गया।अवैध भण्डारणस्थल का जीपीएस वीडियोग्राफी कराया गया।दर्ज केस में कहा कि स्थानीय लोगों से पूछताछ में पता चला कि भूस्वामियों की मिलीभगत से अवैध बालू खननकर्ता के द्वारा ड़ेंगा - भेंगा नदी से उजला बालू खनन कर अवैध भंडारण किया गया है। बिना किसी परमिट के नदी से उजला बालू खनन किया जा रहा है।

भंडारण लक्ष्मीनियां वार्ड 12 निवासी अमित कुमार द्वारा किया जा रहा था। जिनके बिरुद पूर्व में भी अवैध बालू खनन और परिवहन का केस दर्ज हैं। इसके साथ ही लक्ष्मीनियां निवासी भूषण यादव, पप्पू यादव, उमेश यादव,शंभु यादव द्वारा भी भंडारणकिया गया।छापेमारी के दौरान किसी भी व्यक्ति के द्वारा भंडारित लघु खनिज के संबंध में किसी भी तरह का वैध कागजात या अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं किया गया।
जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त अवैध भण्डारणकर्ता एवं भूस्वामियों के द्वारा बिना भण्डारण अनुज्ञप्ति प्राप्त किए लघु खनिज( उजला बालू) का भण्डारण एवं व्यवसाय किया जा रहा है।जो अवैध व गैरकानूनी है। इनके द्वारा अवैध रूप से लघु खनिज का भंडारण कर विभागीय नियम का उल्लंघन किया गया। साथ ही नियम 56 के तहत दंडनीय एवं पंद्रह लाख अठहत्तर हजार तीन सौ तेरह रुपया वर्णित भण्डारणकर्ता तथा उक्त स्थल के जमीन मालिक से वसुली योग्य है।
अवैध भंडारित लघु खनिज को जप्त कर त्रिवेणीगंज थाना के अभिरक्षा में दिया गया है।थानाध्यक्ष रामसेवक रावत ने बताया कि खान निरीक्षक के लिखित शिकायत पर अवैध बालू भंडारणकर्ता एवं भंडारण स्थल के भूस्वामी के विरुद्ध केस दर्ज कर पुलिस संलिप्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही हैं।
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