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नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ जघन्य अपराध के दोषी अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 20 वर्ष का कारावास व ₹32,000/- अर्थदंड से किया गया दंडित

नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ जघन्य अपराध के दोषी अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 20 वर्ष का कारावास व ₹32,000/- अर्थदंड से किया गया दंडित दिनांक-14.07.2024 को थाना गोपीगंज क्षेत्र अंतर्गत वादी मुकदमा की पुत्री उम्र करीब 15-16 वर्ष के साथ आरोपी द्वारा जघन्य अपराध के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग धारा-137(2), 64(1), 351 बी.एन.एस. धारा-5 (एम)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में...
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