बस्ती जिले में प्रदेश के दूसरे जिले व दूसरे राज्य से प्रकाशित अखबार जो बस्ती में प्रसारित है उसका रिकॉर्ड अनुरक्षित नहीं
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बस्तीसहायक निदेशक सूचना बस्ती प्रभाकर तिवारी ने सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी उपलब्ध कराई थी बस्ती जिले में प्रदेश के दूसरे जिले व दूसरे राज्य से प्रकाशित अखबार जो बस्ती में प्रसारित है उसका रिकॉर्ड अनुरक्षित नहीं है इसकी विभिन्न कार्यक्रमों में सूचना विभाग द्वारा निर्गत किया जाने वाले प्रेस पास के विषय में सूचना मांगा गया था
जिस पर उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया अन्य बिंदुओं पर भी सूचना मांगी गई थी परंतु कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला था जिस पर अपर मुख्य सचिव सूचना को शिकायत किया गया और इसके पश्चात अपर मुख्य सचिव सूचना उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से सूचना के अधिकार पर शिकायती पत्र पर क्या कार्रवाई की गई थी
सूचना मांगा गया कोई जवाब आज तक नहीं मिला इस पर राज्य सूचना आयोग में दाखिल अपील पर राज्य सूचना आयुक्त ने दिनांक 25 अप्रैल 2024 को अपर मुख्य सचिव के कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश जारी किया है यह बात विचारणीय है की जब दूसरे जिले दूसरे प्रदेशों के प्रकाशित समाचार पत्र सहायक निदेशक सूचना बस्ती के कार्यालय में उनके रिकॉर्ड अनुरक्षित नहीं है तो ऐसे समाचार पत्रों से प्रेस मानता कैसे हो क्योंकि सूचना विभाग जिले में प्रसारित समाचार पत्रों का रिपोर्ट सूचना निदेशक को प्रेषित करता है
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