आईपीसी की धारा 120बी का उपयोग करके पीएमएलए लागू नहीं किया जा सकता

 सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की पुनर्विचार याचिका खारिज की

आईपीसी की धारा 120बी का उपयोग करके पीएमएलए लागू नहीं किया जा सकता

स्वतंत्र प्रभात।

जे.पी.सिंह।

 

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया है कि यदि कथित आपराधिक साजिश किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित नहीं है तो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी को लागू करके धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए Act) के तहत कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने नवम्बर2023 में फैसला सुनाया था कि यदि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की अनुसूची में शामिल किसी भी अपराध को करने के लिए आपराधिक साजिश (आईपीसी की धारा 120-बी) का कोई आरोप नहीं है, तो किसी व्यक्ति पर केवल धारा लागू करके पीएमएलए के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। 

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने पावना डिब्बर बनाम प्रवर्तन निदेशालय में 29 नवंबर, 2023 को दिए गए फैसले की पुनर्विचार की मांग करने वाली प्रवर्तन निदेशालय और एलायंस यूनिवर्सिटी द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया।

 

फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आईपीसी की धारा 120-बी के तहत दंडनीय आपराधिक साजिश का अपराध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनुसूचित अपराध माना जाएगा, यदि कथित साजिश को अंजाम देने के लिए निर्देशित किया गया हो। एक अपराध विशेष रूप से पीएमएलए की अनुसूची में शामिल है।

पीठ ने फैसला सुनाया,“धारा 120-बी के तहत दंडनीय अपराध तभी अनुसूचित अपराध बनेगा जब कथित साजिश विशेष रूप से अनुसूची में शामिल अपराध करने की हो। उस आधार पर हमने कार्यवाही रद्द कर दी।''पीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में यह फैसला सुनाया, जिसने उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए विशेष न्यायाधीश, बैंगलोर के समक्ष लंबित पीएमएलए मामले में कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया था।

दरअसल इस मामले में अपराध की एफआईआर धारा 143, 406, 407, 408, 409, 149 आईपीसी के तहत दर्ज की गई। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम केवल उन अपराधों से उत्पन्न "अपराध की आय" के संबंध में लागू किया जा सकता है, जो अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित हैं। हालांकि, वर्तमान मामले में अपराध "अनुसूचित अपराध" नहीं हैं, प्रवर्तन निदेशालय ने आईपीसी की धारा 120बी (जो एक अनुसूचित अपराध है) को लागू करके पीएमएलए लागू किया।

वर्तमान मामले में एलायंस यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति के खिलाफ 7 मार्च, 2022 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर शिकायत ने विवाद खड़ा कर दिया। ईडी ने याचिकाकर्ता पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 44 और 45 के तहत आरोप लगाया, जिसमें धारा 8(5) और 70 के सपठित धारा 3 के तहत परिभाषित अपराधों का हवाला दिया गया, जो पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय हैं।

आरोपों से पता चलता है कि 2014 से 2016 तक एलायंस यूनिवर्सिटी के वीसी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, अपीलकर्ता मधुकर अंगुर (अभियुक्त नंबर 1) से परिचित है, जिसने बिना किसी विचार के दिखावटी और नाममात्र बिक्री विलेख निष्पादित करने की साजिश रची, जिसमें एलायंस यूनिवर्सिटी से संबंधित संपत्तियां शामिल हैं। आगे यह भी दावा किया गया कि उसने आरोपी नंबर 1 को यूनिवर्सिटी से निकाले गए पैसे को छुपाने के लिए अपने बैंक अकाउंट्स का उपयोग करने में मदद की।

आरोपों पर संज्ञान लेते हुए विशेष न्यायाधीश ने मामले को आगे बढ़ाया। जवाब में याचिकाकर्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत कार्यवाही रद्द करने की मांग की।

हालांकि, हाईकोर्ट ने विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ और अन्य के फैसले पर भरोसा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस्तेमाल किया गया वाक्यांश "कोई भी व्यक्ति" है, कि "कोई आरोपी" इसलिए अधिनियम के तहत कार्यवाही के अधीन होने के लिए किसी को मुख्य अपराध में आरोपी बनाने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि प्रक्रिया या गतिविधि में सहायता करना भी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का एक हिस्सा है।इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

 

दरअसल इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि पीएमएलए अपराध के आरोपी व्यक्ति को अनुसूचित अपराध में आरोपी होने की आवश्यकता नहीं है, और यदि अनुसूचित अपराध के लिए अभियोजन सभी आरोपियों को बरी करने या आरोपमुक्त करने के साथ समाप्त होता है, तो अनुसूचित अपराध का  अस्तित्व समाप्त हो जाता है। 

29 नवंबर23 को, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें कहा गयाथा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत दंडनीय आपराधिक साजिश को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अनुसूचित अपराध माना जाएगा। , 2002, केवल तभी जब वह अधिनियम की अनुसूची में शामिल कोई अपराध करना हो, अन्यथा नहीं। दूसरे शब्दों में, न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि कथित साजिश को केवल तभी अनुसूचित अपराध माना जाएगा यदि यह विशेष रूप से पीएमएलए की अनुसूची में शामिल अपराध करने के लिए निर्देशित हो।

अपने फैसले में, अदालत ने कहा कि " धारा 120-बी के तहत दंडनीय अपराध तभी अनुसूचित अपराध बनेगा, जब कथित साजिश विशेष रूप से अनुसूची में शामिल अपराध करने की हो। " (पैरा 27)

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 3 के तहत अपराध का आरोपी व्यक्ति, जो अपराध की आय से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं और गतिविधियों को पकड़ता है - चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जरूरी नहीं कि उसे दिखाया जाए। अनुसूचित अपराध में आरोपी के रूप में। फैसले में स्पष्ट किया गया कि एक व्यक्ति, जो अनुसूचित अपराध से जुड़ा नहीं है, लेकिन जानबूझकर अपराध की आय को छिपाने में सहायता कर रहा है, को पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध करने का दोषी ठहराया जा सकता है।

यह आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है, उसे अनुसूचित अपराध में आरोपी के रूप में दिखाया गया हो। विजय मदनलाल चौधरी के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 270 में जो कहा गया है वह उपरोक्त निष्कर्ष का समर्थन करता है। 

पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए पूर्ववर्ती शर्तें यह हैं कि एक अनुसूचित अपराध होना चाहिए और धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (यू) में परिभाषित अनुसूचित अपराध के संबंध में अपराध की आय होनी चाहिए। पीएमएलए की, “ सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा। (पैरा 15)

गौरतलब है कि पीएमएलए ने इससे जुड़ी अनुसूची में अनुसूचित अपराध को सूचीबद्ध किया है। अनुसूची में भाग , भाग बी और भाग सी शामिल हैं।

 

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