स्टाम्प-बिक्री के लाईसेंस हेतु महिलाओं को वरीयता-एडीएम ।

स्टाम्प-बिक्री के लाईसेंस हेतु महिलाओं को वरीयता-एडीएम । ए• के• फारूखी (रिपोर्टर) ज्ञानपुर, भदोही । अपर जिलाधिकारी भदोही ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्टांप नियमावली 1942 के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के कारण अनेक कंप्यूटर दक्ष बेरोजगार नवयुवक/ नवयुवतियां को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के आशा से उत्तर प्रदेश स्टांप नियमावली 1942 के बीच प्रावधानों

स्टाम्प-बिक्री के लाईसेंस हेतु महिलाओं को वरीयता-एडीएम ।

ए• के•  फारूखी  (रिपोर्टर)

ज्ञानपुर, भदोही ।

अपर जिलाधिकारी भदोही ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्टांप नियमावली 1942 के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के कारण अनेक कंप्यूटर दक्ष बेरोजगार नवयुवक/ नवयुवतियां को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के आशा से उत्तर प्रदेश स्टांप नियमावली 1942 के बीच प्रावधानों के अंतर्गत स्टांप बिक्री के लाइसेंस वरीयता से प्रदान करने की अपेक्षा की गई है ।

उपयुक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश स्टांप नियमावली 1942 के अंतर्गत अनुज्ञापी धारक स्टांप विक्रेताओं को ही उत्तर प्रदेश ईस्ट आम नियमावली 2013 के नियम-13 के अंतर्गत ई-स्टांप विक्रय हेतु अधिकृत संग्रह केंद्र ( ए०सी०सी०) नियुक्त किया जा सकता है ।

शासन की रोजगार परक नीति के क्रियान्वयन हेतु यह  उचित होगा कि उपयुक्त परिपत्र की अपेक्षा अनुसार कंप्यूटर दक्ष शिक्षित एवं बेरोजगार ने युवक, नवयुवतियांको वरीयता के साथ रोजगार प्रदान करने हेतु संलग्न स्टांप विक्रेता की अनुज्ञत्ति हेतु आवेदन पत्र के  प्रारूप को दिशा निर्देश स्वरूप प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक स्टांप विक्रेताओं के अनुज्ञत्ति पर निर्गत किए जाएं।

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