दुकान निर्माण संचालन ऋण योजना अंतर्गत दिवंगजन कर सकते हैं आवेदन

अमेठी। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अमेठी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु दुकान निर्माण संचालन ऋण योजना अंतर्गत आवेदन पत्र स्वीकार किए जा रहे हैं, योजना अंतर्गत आवेदक को दुकान निर्माण संचालन हेतु रुपए 10000 का ऋण दिया जाता है इसमें रुपए 7500 पर 4% साधारण वार्षिक ब्याज एवं रूपए 2500 अनुदान स्वरूप दिया

अमेठी।  जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अमेठी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु दुकान निर्माण संचालन ऋण योजना अंतर्गत आवेदन पत्र स्वीकार किए जा रहे हैं, योजना अंतर्गत आवेदक को दुकान निर्माण संचालन हेतु रुपए 10000 का ऋण दिया जाता है इसमें रुपए 7500 पर 4% साधारण वार्षिक ब्याज एवं रूपए 2500 अनुदान स्वरूप दिया जाता है।

उन्होंने बताया कि इस योजना हेतु आवेदन जनपद का निवासी हो, आवेदक की दिव्यांगता 40% से कम ना हो, आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी या कम से कम 5 वर्ष से उसका अधिवासी हो, आवेदक किसी भी आपराधिक मामले में दंडित न किया गया हो एवं उसके द्वारा पूर्व में कोई ऋण बकाया ना हो, आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक ना हो, आवेदक आयकर दाता की श्रेणी में ना आता हो, आवेदक का राष्ट्रीयकृत बैंकों में संचालित बैंक खाता पासबुक, नवीनतम दिव्यांगता दर्शाती हुई फोटोग्राफ आदि संलग्न करते हुए विभागीय पोर्टल http//divyangjandukan.upsdc.gov.in पर उपलब्ध विकल्प  में जाकर निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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