मानसिक मंदता में सेवा देने के अनुभव रखने वाले करें आवेदन

अमेठी। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि मानसिक मंदित तथा मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित दिव्यांगजन हेतु आश्रय ग्रह सह प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान किए जाने की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। उन्होंने बताया कि निशक्त व्यक्ति (सामान्य अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम

अमेठी।  जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि मानसिक मंदित तथा मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित दिव्यांगजन हेतु आश्रय ग्रह सह प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान किए जाने की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।

उन्होंने बताया कि निशक्त व्यक्ति (सामान्य अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत पंजीकृत प्रदेश के स्वैच्छिक संगठन जो मानसिक मंदिता के क्षेत्र में अनुभव तथा उक्त योजना हेतु पात्रता रखते हो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश की बेवसाइट http://uphwd.gov.in  से प्रश्नगत योजना संबंधित दिशा-निर्देश से आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि इच्छुक स्वैच्छिक संस्थाओं मानसिक मंदित तथा मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित दिव्यांगजनों के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्र संचालन हेतु सहायता योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान प्रस्ताव अविलम्बतम 30 जुलाई 2020 तक जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अमेठी को अपना प्रस्ताव प्राप्त करा सकते हैं, प्राप्त प्रस्ताव को परीक्षणोपरांत अग्रिम कार्यवाही हेतु निदेशालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उ0प्र0 को भेजा जाएगा।

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