जनपद में न्यायिक कार्य हेतु समय का निर्धारण किया गया-जिला जज

जनपद में न्यायिक कार्य हेतु समय का निर्धारण किया गया-जिला जज स्वतंत्र प्रभात दिनांक 08 मई, 2020बलरामपुर। जनपद न्यायाधीश सुरेन्द्र सिंह-1 ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देश के अनुपालन में दिनांक 08 मई, 2020 से दिशा निर्देश निर्गत किये गये है।माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में जनपद न्यायालय,

जनपद में न्यायिक कार्य हेतु समय का निर्धारण किया गया-जिला जज

स्वतंत्र प्रभात

दिनांक 08 मई, 2020
बलरामपुर। जनपद न्यायाधीश सुरेन्द्र सिंह-1 ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देश के अनुपालन में दिनांक 08 मई, 2020 से दिशा निर्देश निर्गत किये गये है।
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में जनपद न्यायालय, बलरामपुर में विभिन्न न्यायालय निम्नलिखित समयानुसार संचालित होंगें।


जिसमें जनपद एवं सत्र न्यायालय प्रातः 10ः30 से प्रातः 11ः55, अपर सत्र न्यायाधीश, कोट संख्या 01 अपराह्न 12ः05 से अपराह्न 12ः50, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अपराह्न 01ः00 से अपराह्न 01ः30 तक, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीष(रेप व पाक्सो एक्ट)-प्रथम अपराह्न 02ः00 से अपराह्न 02ः30 तक, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(रेप व पाक्सो एक्ट)-द्वितीय अपराह्न 02ः40से अपराह्न 03ः30 व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराह्न 03ः45 से सायं 04ः30 तक संचालित होंगें।


न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि वह अपने न्यायालयों के कार्यों के अतिरिक्त जिन न्यायालयों को पीठासीन अधिकारी है, उनके न्यायालयों का न्यायिक कार्य भी संपादित करेंगें। यह व्यवस्था दिनांक 17 मई, 2020 तक अनवरत जारी

About The Author: Swatantra Prabhat